…तो 12 नहीं यूपी की 14 सीटों पर होगा विधानसभा उपचुनाव, जानें- क्या है एक सीट का खेल
उत्तर प्रदेश के अलावा इस बार हरियाणा के पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav 2020) में भी नोटा का इस्तेमाल का प्रावधान कर दिया गया है। हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयोग के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा के मुताबिक, पंचायत चुनाव में मतदाताओं के पास नोटा का भी विकल्प मौजूद रहेगा। इतना ही नहीं अगर किसी पंचायत में नोटा को प्रत्याशियों से ज्यादा वोट मिलते हैं तो वहां का चुनाव निरस्त कर दिया जाएगा और इस बार के कोई भी प्रत्याशी अगली बार चुनाव में खड़े नहीं हो पाएंगे। यूपी राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा की तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश में इस (NOTA) प्रावधान को लागू करवाना चाहता है।नोटा (NOTA) मतलब इनमें से कोई नहीं। नोटा उम्मीदवारों को खारिज करने का एक विकल्प देता है। मतलब अगर आपको कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है तो आप नोटा के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। मतगणना के दौरान नोटा के भी वोट गिने जाते हैं और इससे पता चल जाता है कि कितने लोगों ने प्रत्याशियों से इतर नोटा का इस्तेमाल किया। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर नोटा ने प्रत्याशियों की हार-जीत में बड़ी भूमिका निभाई। आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने 2013 में चुनाव के दौरान ईवीएम में नोटा (None of the above or NOTA) का विकल्प उपलब्ध कराने के निर्देश दिये थे। राज्य निर्वाचन आयोग अब पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav 2020) में भी मतदाताओं के लिए नोटा का विकल्प उपलब्ध करना चाहता है।