लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस
आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को यूपी में छह हजार से ज्यादा संक्रमित मरीजों के मिलने और 40 मौतों ने राज्य को हिला कर रख दिया। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से अति प्रभावित 13 जनपदों की स्थिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। जिसमें जिलाधिकारियों पर नाइट कर्फ्यू का फैसला छोड़ा गया। जिसके बाद लखनऊ-कानपुर और वाराणसी में जिलाधिकारियों की तरफ से इसका आदेश जारी हुआ है।
16 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू
लखनऊ में नाइट कर्फ्यू के आदेश के अनुसार ये आज से लागू होगा और फिलहाल 16 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। हालांकि दिन में कोरोना प्रोटोकॉल के साथ काम चलते रहेंगे। कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तु ले जाने की छूट होगी। नाइट कर्फ्यू सिर्फ लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में लागू होगा, ग्रामीण इलाकों में नहीं लगेगा। इस दौरान फल सब्जी और दूध की सप्लाई जारी रहेगी। वहीं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर आने जाने वाले लोग अपना टिकट दिखा कर यात्रा कर सकेंगे। लखनऊ जिलाधिकारी के मुताबिक मालवाहक गाड़ियों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
इनपर भी प्रतिबंध
इसके अलावा अब लखनऊ में पार्कों के लिए भी नए नियम जारी हुए हैं। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के सभी पार्क अब सुबह 7 से 10 बजे तक ही खुलेंगे। वहीं शाम को 4 बजे से 8 बजे तक ही पार्क में जा सकेंगे। साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पार्क में जरूरी होगी। पार्क में 65 साल से ज्यादा उम्र की गर्भवती महिलाएं और दस वर्ष से नीचे के बच्चों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। एक से ज्यादा बीमारी वाले लोगों को भी पार्क में इंट्री नहीं मिलेगी।