मंत्री अशोक कटारिया ने कहा कि नया मोटर व्हीकल एक्ट आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसलिए सभी को इनका पालन करना चाहिये। उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहनों के लिए यातायात नियम जितनी कड़ाई से लागू हैं, वैसे ही वह टैक्सी, टैंपो और बसों पर लागू हैं। यह सभी यातायात नियमों का पालन करें, यातायात पुलिस इसका भी ध्यान रखे।
ट्रैफिक रूल्स लेकर यातायात निदेशालय ने जारी किया नया सर्कुलर
नये मोटर व्हीकल एक्ट के चौतरफा विरोध के बाद यातायात निदेशालय ने नया सर्कुलर जारी किया है। इसके मुताबिक, पुलिसकर्मी अब वाहनों की धड़ल्ले से चेकिंग नहीं कर सकेंगे। जारी नये सर्कुलर में कहा गया है कि सिर्फ कागजात की जांच के नाम पर वाहनों को नहीं रोका जा सकेगा। विपक्षी दलों के साथ ही आम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने भी नये मोटर व्हीकल एक्ट पर सवाल उठाये हैं, जिसके बाद यातायात निदेशालय को नया सर्कुलर जारी करना पड़ा है। निदेशालय ने नया सर्कुलर प्रदेश के सभी जिला कप्तानों, आईजी, एडीजी के लिए जारी किया गया है। यातायात निदेशालय ने नया सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि पुलिसकर्मी अब नियमों के प्रत्यक्ष उल्लंघन पर ही कागजात की जांच कर सकते हैं। अगर कोई ट्रैफिक नियम तोड़ता दिखे तो उसके कागजात चेक किए जा सकते हैं। इसी तरह बिना हेलमेट, सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले, यातायात नियमों और संकेतों को तोड़ने वालों के कागजात चेक किए जाएंगे। सर्कुलर में कहा गया है कि टू-व्हीलर के साथ ही फोर-व्हीलर आदि बड़े वाहनों की चेकिंग पर भी ध्यान दिया जाए। जो भी यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, उसके खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से की जाए।