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लखनऊ

योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में नहीं लागू होगा नया मोटर व्हीकल एक्ट, पुरानी दरों पर ही होंगे चालान

– उत्तर प्रदेश में नहीं लागू होगा नरेंद्र मोदी सरकार का फैसला, यूपी के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने दिया बड़ा बयान- मंत्री कटारिया ने कहा कि नये मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में जब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाता, प्रदेश में जुर्माने की पुरानी दरें ही लागू रहेंगी

लखनऊSep 14, 2019 / 04:12 pm

Hariom Dwivedi

New motor vehicle act 2019

उत्तर प्रदेश में नहीं लागू होगा नरेंद्र मोदी सरकार का फैसला, यूपी के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने दिया बड़ा बयान

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार फिलहाल नया मोटर व्हीकल एक्ट नहीं लागू करेगी। राज्य के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने कहा कि सरकार ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नई दरों पर विचार कर रही है। जनहित के ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में इसे लागू करने पर विचार कर रही है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में भी नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू है, जिसके तहत लोगों से जुर्माने की भारी-भरकम राशि वसूली जा रही है।
योगी सरकार के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने कहा कि नये मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में जब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाता, प्रदेश में जुर्माने की पुरानी दरें ही लागू रहेंगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सूबे में चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट न लगाने, दोपहिया वाहन पर हेलमेट न लगाने जैसे नियमों के उल्लंघन में पुरानी दरों के आधार पर ही जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बाबत यातायात पुलिस को भी निर्देश दे दिये गये हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जुर्माना लगने के बाद कोई वाहन मालिक अदालत जाएगा तो उसे नई दरों के हिसाब से ही शमन शुल्क वहन करना होगा।
टैक्सी, टैंपो और बसों पर नियम लागू
मंत्री अशोक कटारिया ने कहा कि नया मोटर व्हीकल एक्ट आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसलिए सभी को इनका पालन करना चाहिये। उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहनों के लिए यातायात नियम जितनी कड़ाई से लागू हैं, वैसे ही वह टैक्सी, टैंपो और बसों पर लागू हैं। यह सभी यातायात नियमों का पालन करें, यातायात पुलिस इसका भी ध्यान रखे।

ट्रैफिक रूल्स लेकर यातायात निदेशालय ने जारी किया नया सर्कुलर
नये मोटर व्हीकल एक्ट के चौतरफा विरोध के बाद यातायात निदेशालय ने नया सर्कुलर जारी किया है। इसके मुताबिक, पुलिसकर्मी अब वाहनों की धड़ल्ले से चेकिंग नहीं कर सकेंगे। जारी नये सर्कुलर में कहा गया है कि सिर्फ कागजात की जांच के नाम पर वाहनों को नहीं रोका जा सकेगा। विपक्षी दलों के साथ ही आम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने भी नये मोटर व्हीकल एक्ट पर सवाल उठाये हैं, जिसके बाद यातायात निदेशालय को नया सर्कुलर जारी करना पड़ा है। निदेशालय ने नया सर्कुलर प्रदेश के सभी जिला कप्तानों, आईजी, एडीजी के लिए जारी किया गया है। यातायात निदेशालय ने नया सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि पुलिसकर्मी अब नियमों के प्रत्यक्ष उल्लंघन पर ही कागजात की जांच कर सकते हैं। अगर कोई ट्रैफिक नियम तोड़ता दिखे तो उसके कागजात चेक किए जा सकते हैं। इसी तरह बिना हेलमेट, सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले, यातायात नियमों और संकेतों को तोड़ने वालों के कागजात चेक किए जाएंगे। सर्कुलर में कहा गया है कि टू-व्हीलर के साथ ही फोर-व्हीलर आदि बड़े वाहनों की चेकिंग पर भी ध्यान दिया जाए। जो भी यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, उसके खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से की जाए।

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