UP Panchayat Election Results 2021 Updates : जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में भाजपा-सपा में कांटे की टक्कर अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने इस संबंध में दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि, आम जनता चिकित्सा सेवाओं के लिए ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक ई-पास के लिए rahat.up.nic.in पर उपलब्ध लिंक rahat.up.nic.in/epass के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिले की सीमा में पास जारी करने का अधिकार उपजिलाधिकारी को दिया गया है। प्रदेश की सीमा के भीतर अंतरजनपदीय ई-पास के लिए जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी अधिकृत होंगे।
ई-पास की समय सीमा :- रेणुका कुमार ने बताया कि, संस्थानों के लिए जारी ई-पास लॉकडाउन की संपूर्ण अवधि के लिए जबकि आम जनता के लिए जारी जनपदीय ई-पास की वैधता एक दिन व अंतरजनपदीय की दो दिन होगी। प्रदेश के बाहर के राज्यों के लिए ई-पास आवेदक के प्रस्थान जिले से संबंधित जिले के डीएम से जारी किए जाएंगे।
मदद की जिम्मेदारी तय :- शासन ने ई-पास से संबंधित समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। व्हाट्सऐप व राहत आयुक्त कार्यालय का नंबर जारी किया है। रामकेवल, विशेष सचिव राजस्व (मोबाइल नंबर-9411006000)
चंद्रकांत प्रोजेक्ट एक्सपर्ट (मोबाइल नंबर- 9411006000)
व्हाट्सएप नंबर-9454411081
राहत आयुक्त कार्यालय नंबर-0522-2238200
गुरुवार सुबह तक लॉकडाउन :- कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने को यूपी सरकार ने शुक्रवार रात से गुरुवार सुबह तक लॉकडाउन लगाया है। पर आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है, लेकिन इसके लिए ई-पास जारी किए जाएंगे।