Lucknow Section163: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 15 सितंबर से 13 नवंबर तक धारा 163 (जो पहले धारा 144 के नाम से जानी जाती थी) लागू की गई है। यह कदम आगामी त्योहारों, विभिन्न राजनीतिक दलों और भारतीय किसान संगठनों के संभावित प्रदर्शनों के मद्देनजर उठाया गया है। इसके साथ ही, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए भी यह फैसला लिया गया है।
लखनऊ•Sep 15, 2024 / 09:32 am•
Ritesh Singh
Lucknow Section163
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