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लखनऊ

मधुमिता शुक्ला हत्याकांड की एक दोषी मधुमणि त्रिपाठी ने मांगी बेल

– उत्तराखंड हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका – हाईकोर्ट सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा – अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी

लखनऊOct 08, 2021 / 01:15 pm

Sanjay Kumar Srivastava

मधुमिता शुक्ला हत्याकांड की एक दोषी मधुमणि त्रिपाठी ने मांगी बेल

मधुमिता शुक्ला हत्याकांड की एक दोषी मधुमणि त्रिपाठी ने मांगी बेल

लखनऊ/नैनीताल. Madhumita Shukla murder case यूपी में सनसनी फैलाने वाले मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रही यूपी बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी मधुमणि त्रिपाठी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की मांग की है। हाईकोर्ट के जस्टिस आर सी खुल्बे की कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी।
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न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ ने गुरुवार को मधुमणि त्रिपाठी की याचिका सुनीं। याख्किा में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है। साथ ही यह निवेदन किया गया है कि, उनको जेल में रहते हुए सत्रह साल से ज्यादा का समय हो गया है। उनका जेल में आचरण हमेशा अच्छा रहा है। उन्होंने अपनी सजा माफ करने के लिए गृह सचिव उत्तराखंड व राज्यपाल को मई 2021 से लेकर 22 सितम्बर 2021 तक कई बार जेल प्रशासन गोरखपुर के माध्यम से शेष सजा माफ करने के लिए पत्राचार किया। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इस मामले पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं की। जबकि न्यायालय ने इस पर निर्णय लेने को कहा था लिहाजा उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।
गोरखपुर जेल में हैं मधुमणि :- सेशन कोर्ट देहरादून ने 2004 में मधुमिता हत्या मामले में अमरमणि व मधुमणि को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उसके बाद दोनों देहरादून, हरिद्वार के बाद अब गोरखपुर जेल में हैं।

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