उत्तर प्रदेश सरकार 315 राजस्व अमीनों की करेगा भर्ती शीघ्र न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ ने गुरुवार को मधुमणि त्रिपाठी की याचिका सुनीं। याख्किा में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है। साथ ही यह निवेदन किया गया है कि, उनको जेल में रहते हुए सत्रह साल से ज्यादा का समय हो गया है। उनका जेल में आचरण हमेशा अच्छा रहा है। उन्होंने अपनी सजा माफ करने के लिए गृह सचिव उत्तराखंड व राज्यपाल को मई 2021 से लेकर 22 सितम्बर 2021 तक कई बार जेल प्रशासन गोरखपुर के माध्यम से शेष सजा माफ करने के लिए पत्राचार किया। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इस मामले पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं की। जबकि न्यायालय ने इस पर निर्णय लेने को कहा था लिहाजा उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।
गोरखपुर जेल में हैं मधुमणि :- सेशन कोर्ट देहरादून ने 2004 में मधुमिता हत्या मामले में अमरमणि व मधुमणि को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उसके बाद दोनों देहरादून, हरिद्वार के बाद अब गोरखपुर जेल में हैं।