सस्ता आशियाना पाने का सुनहरा मौका, इस योजना में करें अप्लाई, हर मकान पर 5.33 लाख रुपये का अनुदान
Light House Scheme full details know how to apply- लाइट हाउस में अपना मकान होने की इच्छा रखने वाले 15 जुलाई तक ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। आवास विकास परिषद की अवध विहार योजना में यह लाइट हाउस बनाए जाने हैं, जिसकी आधारशिला एक जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी।
लखनऊ. Light House Scheme full details know how to apply. किराए के घर में रहने वालों को केंद्र की मोदी व योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। लखनऊ के 1040 शहरी गरीबों को मात्र पौने पांच लाख में 415 स्क्वायर फीट एरिया का फ्लैट लाइट हाउस योजना (Light House Scheme) के अंतर्गत दिया जा रहा है। कोरोना काल में 15 जुलाई तक इस योजना का फायदा लोगों को दिया जाएगा। लाइट हाउस में अपना मकान होने की इच्छा रखने वाले 15 जुलाई तक ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। आवास विकास परिषद की अवध विहार योजना में यह लाइट हाउस बनाए जाने हैं, जिसकी आधारशिला एक जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। कुल 1044 फ्लैट बनाए जाने हैं और अभी तक 800 ने ही पंजीकरण किया है जो उपलब्ध फ्लैट की संख्या से कम है। इस योजना का फायदा उन ही लोगों को मिल सकता है जिनकी मासिक आय 25 हजार (सालाना तीन लाख) रुपये हो।
हर मकान पर 5.33 लाख रुपये का अनुदान लाइट हाउस योजना में 12 लाख 59 हजार में भारत सरकार साढ़े पांच लाख में अनुदान देगी। केंद्र सरकार टेक्निकल इनोवेशन ग्रांट (टीआईजी) के तहत चार लाख, जबकि राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक लाख और टीआईजी के तहत एक लाख 33 हजार रुपए देगी। इस तरह से हर मकान पर 5.33 लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। इसका फायदा आम आदमी के साथ-साथ कंपनियों को भी होगा।कंपनियां इस टेक्नोलॉजी को अपनाकर कम समय में ज्यादा मकान बना सकेंगी। वहीं लोगों को भी पहले की तुलना में बहुत कम समय में मकान मिलेंगे।
योजना की मुख्य बिंदु आवास विकास परिषद की अवध विहार योजना के सेक्टर-पांच में भूखंड संख्या जी-एच -4 की दो हेक्टेयर भूमि पर लाइट हाउस बनाए जाएंगे। इसके लिए आवास विकास परिषद ने पहले ही सड़क, सीवर, जलापूर्ति और बिजली की व्यवस्था कर रखी है। लाइट हाउस योजना में 34.50 वर्ग मीटर कॉरपोरेट एरिया है। भवन का सुपर एरिया 38.38 वर्ग मीटर है। भवन की लागत 12 लाख 59 हजार के करीब है जिसमें से लाभार्थी को 4,75,654 रुपये ही देना होगा। अगर लाभार्थी ज्यादा हैं तो लॉटरी मेथड से आवंटन किया जाएगा। इसमें शर्त यह है कि आवेदन करने वाले के नाम से और उनके परिवार में पति, पत्नी और आश्रित बच्चों के नाम देश के किसी भी भाग में पक्का मकान नहीं होना चाहिए।