ऐसे आधार को पैन से कराएं लिंक पैन से आधार को आसानी से लिंक कराया जा सकता है। आप यायूआईडी व पैन नबंर को 567678 या 56161 पर भेज कर दोनों को लिंक करा सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड और यूटीआईआईटीएसएल के पैन सेवा केंद्रों के जरिए भी पैन को आधार से लिंक कराया जा सकता है। ऑफलाइन भी आधार को पैन से लिंक कराया जा सकता है।
ये काम हैं जरूरी नया वित्तीय वर्ष 2022-23 शुरू होने वाला है इससे पहले 31 मार्च 2022 तक रुपए पैसे से जुड़े कई ऐसे काम है जिन्हें पूरा करना जरूरी है। इस अवधि तक इन कामों को पूरा नहीं किया तो कई सुविधाएं आपको मिलनी बंद हो जाएंगी। अगर पैन को आधार से ***** नहीं कराया गया तो 31 मार्चे के बाद आप पैन कार्ड से जुड़े कोई भी कार्य नहीं कर सकेंगे। आपको शेयर बाजार में निवेश करने में दिक्कत होगी। सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। इस असुविधा से बचने के लिए 31 मार्च 2022 तक वित्तीय लेन-देन से जुड़े कार्यों को करने वाला आधार को पैन कार्ड से लिंक कराना जरूरी है।
ये भी पढ़ें: क्या योगी के शपथ ग्रहण में आएंगे मोहन भागवत! 28 को लखनऊ आने की तैयारी सरकार ने लिया फैसला आधार कार्ड और पैन कार्ड काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। जहां, आधार कार्ड हमारी पहचान को दर्शाता है वहीं पैन कार्ड वित्तीय लेनदेन के लिए आवश्यक है। पैन कार्ड की मदद से सुरक्षित वित्तीय लेनदेन किए जा सकते हैं ऐसे में सरकार ने यह फैसला लिया है कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक किया जाए। जिससे कि लोग सुविधाजनक तरीके से लेनदेन कर सकें। वहीं, ऐसा करने से काफी हद तक ब्लैक मनी व अवैध मनी के ट्रांसफर पर रोक लगाई जा सकेगी। आम जनता को सुविधा देने के लिए सरकार आधार को पैन से लिंक कराने का कार्य कर रही है. ऐसे में आम जनता को 31 मार्च 2022 तक आधार को पैन से लिंक कराने के निर्देश दिए गए हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो वह कार्य नहीं हो पाएंगे जिसके लिए पैन कार्ड आवश्यक है। अर्थात आपका पैन कार्ड अवैध हो जाएगा और आपको लेन-देन करने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा साथ ही कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी आपको नहीं मिले पाएगा।