ये भी पढ़ें- यूपी में पहले चरण का टीकाकरण शनिवार से, जानें लखनऊ में कहां लगेगी वैक्सीन याचिका में कहा गया कि जमीनीस्तर पर महिलाओं को रेसक्यू वैन व एक काल के जरिए महिलाओं द्वारा तत्काल मदद और स्वास्थ्य, सुरक्षा, संरक्षण आदि सुविधाएं एकीकृत रूप से देने वाले 181 वूमेन हेल्पलाइन कार्यक्रम को सरकार ने विधि के विरूद्ध व मनमर्जीपूर्ण ढंग से बंद कर दिया है।
ये भी पढ़ें- टीकाकरण अभियान से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कोई कितनी भी प्रभावशाली हो, निर्धारित चरणों अनुसार ही होगा वैक्सीनेशन प्रदेश सरकार ने भारत सरकार की बनाए यूनिवर्सिलाइजेशन आफ वूमेन हेल्पलाइन की गाइडलाइन्स और सरकार के ही द्वारा निर्मित प्रोटोकाल का सरासर उल्लंधन किया है।ऐसी स्थिति में प्रदेश महिलाओं की सुरक्षा के लिए 181 वूमेन हेल्पलाइन कार्यक्रम को पूरी क्षमता से चलाने का आग्रह किया गया है। कोर्ट ने याचिका पर जवाबी हलफ़नामा दाखिल करने को केंद्र व राज्य सरकार के वकीलों के आग्रह पर उनको इसके लिए चार हफ्ते का और समय दिया है। इसके बाद मामले को सूचीबद्ध करने को कहा है।