लखनऊ

Good News: यूपी के लोगों को जल्द सस्ते में मिलेगा अपना घर, योगी सरकार का बड़ा फैसला

Pradhan Mantri Awas Yojana: योगी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत किफायती आवास निर्माण प्रक्रिया जल्द शुरू करने का आदेश दिया है। इस योजना में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता और अनुदान मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों और विधवा महिलाओं को विशेष लाभ के साथ सस्ते घर का सपना साकार होगा।

लखनऊJan 25, 2025 / 08:10 am

Ritesh Singh

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0: किफायती आवासों का सपना होगा साकार

Good News Urban Housing Scheme: उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत किफायती आवास निर्माण प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। योगी सरकार ने पात्रों के चयन और आवासों के निर्माण के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और परित्यकता महिलाओं को विशेष अनुदान मिलेगा।
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योजना के मुख्य बिंदु: पात्रता, सुविधाएं और अनुदान

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत निम्नलिखित बिंदुओं पर फोकस किया गया है:

पात्रता और चयन प्रक्रिया

इस योजना के तहत दुर्बल आय वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवार लाभ उठा सकेंगे।
पात्रता के लिए वार्षिक आय सीमा 3 लाख से 9 लाख रुपये तक रखी गई है।

आर्थिक सहायता

बीएलसी योजना: 1.50 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता और 1 लाख रुपये की राज्य सहायता।
एएचपी योजना: 2.50 लाख रुपये प्रति आवास सब्सिडी।

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विशेष अनुदान

वरिष्ठ नागरिकों को 30,000 रुपये और विधवा या परित्यकता महिलाओं को 20,000 रुपये का अनुदान।
12 माह में आवास पूरा करने पर 10,000 रुपये का प्रोत्साहन।

ब्याज सब्सिडी

EWS और LIG श्रेणी के लाभार्थियों को 25 लाख रुपये तक के ऋण पर 4% ब्याज सब्सिडी।
अधिकतम 1.80 लाख रुपये की सब्सिडी पांच वार्षिक किस्तों में।

योजना के चार घटक: कैसे मिलेगा लाभ?

1. लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC)
30-45 वर्ग मीटर की भूमि पर पक्के आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता।
यह सहायता 40:40:20 के अनुपात में तीन किस्तों में दी जाएगी।

2. किफायती आवास योजना (AHP)

निजी या सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा किफायती आवास निर्माण।
प्रत्येक आवास पर 2.50 लाख रुपये सब्सिडी।
3. स्लम पुनर्विकास योजना

शहरी स्लम क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारतों का निर्माण।
बुनियादी और सामाजिक ढांचे के साथ पुनर्विकास।

4. अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग (ARH)

शहरी प्रवासियों, श्रमिकों, महिलाओं और छात्रों के लिए किफायती किराये के आवास।
केंद्र और राज्य सरकार से 60:40 के अनुपात में सब्सिडी।
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