उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि किसी व्यक्ति की लू से मृत्यु होती है, तो राज्य सरकार उसके परिवार को 4 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। हालांकि मृत व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराना आवश्यक है। योगी सरकार ने कहा है कि अगर की व्यक्ति की मौत लू से होती है, तो इसको लेकर मरने वाले के परिजनों को इलाके के एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल को मृत व्यक्ति की जानकारी देनी होगी। साथ ही मृत व्यक्ति के शव का पोस्टमार्टम भी कराना होगा। राजस्व विभाग पोस्टमार्टम कराने के पश्चात इसकी रिपोर्ट जिले के डीएम को भेजेगा। राजस्व विभाग द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन सहायता राशि जारी करेगा।
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यूपी के राहत आयुक्त पी गुरु प्रसाद ने बताया कि लू भी बाकी आपदाओं की तरह आपदा है। इसके लिए जिला अधिकारी भुगतान करने के लिए अधिकृत है। वहीं जिन लोगों की मौत चुनाव ड्यूटी के बीच हो जा रही है। उनको भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक 15 लाख की सहायता राशि देने का नियम है।
वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि भीषण गर्मी और लू के प्रभाव को देखते हुए आमजन और पशुधन को हर स्तर पर सुविधा मुहैया कराने के निर्देश हैं। इसके साथ ही गांव से लेकर शहर तक हर जगह बिजली प्रर्याप्त सप्लाई देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही बिजली में आने वाली बाधांओं को लेकर तुरंत सही कराने के निर्देश हैं।
CM Yogi Big Decision: सीएम योगी ने जारी किए ये आदेश
सीएम योगी ने कहा है कि लू और गर्मी से प्रभावित लोगों के तत्काल इलाज के लिए अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में बेहतर सुविधा दी जाएं। शहरों में पानी सही समय पर लोगों को उपलब्ध कराया जाए। साथ ही गाय, कुत्ता समेत सभी घरेलु जानवरों के लिए सार्वजनिक जगहों पर भी पानी और छाया की उचित सुविधा की जाए। वहीं पक्षियों के लिए भी दाना पानी की सुविधा उपलब्ध कराया जाए।