अनुराग भदौरिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यूपी पुलिस उनके मुवक्किल को गिरफ्तार करने के लिए पीछे पडी़ हुई है। इस मामले में जल्दी सुनवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल इस अर्जी को नहीं सुन सकते।
हाईकोर्ट से पहले ही लग चुका है झटका अनुराग भदौरिया इससे पहले जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे थे। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा था कि याची के पास अग्रिम जमानत प्राप्त करने का रास्ता खुला है। वह पुलिस का पूछताछ में सहयोग करें।
पुलिस ने चस्पा किया है कुर्की नोटिस शुक्रवार को लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने सपा प्रवक्ता के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया था। जिसमें कहा गया है कि अगर वह हाजिर नही होंगे तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद उनकी सास और पूर्व सांसद सुशीला सरोज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विनती की थी कि एक बहन होने के नाते मेरे दमाद को माफ कर दीजिए।
टीवी चैनल पर की थी अभद्र टिप्पणी सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने एक टीवी चैनल पर सीएम योगी आदित्यनाथ और गुरू अवैधनाथ के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी की थी। इसके लिए उनके खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 153ए ,295ए, 298, 504 और 505(2) के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए ढूंढ़ रही है लेकिन वें फरार चल रहे हैं।