कोरोना से मृतकों के लिये मांगा था मुआवजा
आपको बता दें कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर की गई याचिका में कोरोना से हो रही अचानक मौतों से लोगों की सुरक्षा करने और इसके लिए जिम्मेदारों के खिलाफ केस चलाने के निर्देश केंद्र और यूपी सरकार को देने की मांग की गई थी। साथ ही अस्पताल, बेड और दवाइयां मरीजों को तुरंत मुहैया कराने का आग्रह भी किया गया था। याचिकाकर्ता ने लखनऊ में लॉकडाउन लगाने समेत कथित लापरवाही से कोरोना के मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिलाने की भी गुजारिश की थी।
हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
वहीं सरकारी वकील ने इस याचिका का विरोध किया। हाईकोर्ट को तर्क दिया कि इस मामले में स्वयं संज्ञान लेकर कायम एक दूसरी पीआईएल पर 27 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार समेत दूसरे पक्षकारों को विस्तृत आदेश और निर्देश जारी किए हैं। इसलिए यह याचिका का कोई आधार नहीं है। सरकारी वकील की दलील के बाद कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई लायक न मानते हुएर खारिज कर दिया।