तो मामला यह है कि आपके नाम पर रजिस्टर्ड फर्जी सिम का फ्रॉड या क्राइम के लिए किया जा सकता है। इससे पहले कि ऐसा कुछ हो आप खुद इसको चेक करके ब्लॉक कर सकते हैं, अगर आपके नाम पर कोई फर्जी सिम नहीं है तो और भी अच्छा है।
अब आप सोंच रहे होंगे गलत इस्तेमाल? और हमने तो एक या जो भी संख्या हो उससे ज्यादा सिम लिए ही नहीं, तो भइया चक्कर ये है कई बार ऐसा होता है कि, जब कोई भी सिम खरीदने के लिए अपना आधार कार्ड देता है, वेरीफिकेशन के बाद वह सिम लेकर चला आता है, लेकिन कुछ पैसे कमाने के चक्कर में सिम बेचने वाला आपकी आईडी से सिम किसी और को भी जारी कर देता है। जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती है।
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सरकार ने बाकायदा इसके लिए रूल बनाया है, एक आधार कार्ड पर केवल 9 सिम ही ली जा सकती हैं। हालांकि, जम्मू-कश्मीर, असम और नॉर्थ-ईस्ट में यह संख्या 6 ही है।
कैसे लगाएं फर्जी सिम का पता?
इसका पता लगाने के लिए आप भारत सरकार की ऑफिसियल
वेबसाइट पर जाकर पता कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड पर कितनी सिम रजिस्टर्ड हैं, साथ ही आपको ऐसा कोई संदिग्ध नंबर नजर आता है तो उसे ब्लॉक और रिपोर्ट भी कर पाएंगे।
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सबसे पहले sancharsaathi.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर आपको Citizen Centric Services में Know Your Mobile Connections पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा, यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालना होगा।
इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसे यहां पर डालना होगा। ओटीपी डालते ही आपको सामने पूरी जानकारी आ जाएगी, कितने SIM Card आपके आधार कार्ड पर इशू किए गए हैं।
अगर आपको कोई नंबर संदिग्ध लगता है, तो ‘Not required’ पर क्लिक करके उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। जिसकी जांच पड़ताल की जाएगी और फिर ब्लॉक कर दिया जाएगा। आपके रिपोर्ट करने के बाद सिम कार्ड डिएक्टिवेट होने में कुछ दिन का समय लगता है।
9 से ज्यादा सिम हुए तो लगेगा जुर्माना?
नए टेलीकॉम एक्ट के हिसाब से, एक व्यक्ति के आधार कार्ड पर टोटल 9 ही सिम एक्टिव रखने की परमिशन है। अगर इससे ज्यादा सिम एक्टिव पाए जाते हैं तो 50,000 हजार से लेकर 2 लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान है।