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सुप्रीम कोर्ट का अनिल अंबानी को बड़ा झटका, दो दिन में जमा करनी होगी इतनी बड़ी रकम

अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्यूनिकेशन (आरकॉम) को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट के आदेशानुसार रिलायंस कम्युनिकेशंस को दो दिन के भीतर 1,400 करोड़ रुपए की कॉरपोरेट गारंटी जमा करानी होगी।

Dec 01, 2018 / 10:33 am

Ashutosh Verma

Anil Ambani

सुप्रीम कोर्ट का अनिल अंबानी को बड़ा झटका, दो दिन में जमा करनी होगी इतनी बड़ी रकम

नई दिल्ली। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्यूनिकेशन (आरकॉम) को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट के आदेशानुसार रिलायंस कम्युनिकेशंस को दो दिन के भीतर 1,400 करोड़ रुपए की कॉरपोरेट गारंटी जमा करानी होगी। ये रकम जमा कराने के बाद ही अनिल अंबानी को रिलायंस कम्युनिकेशंस को स्पेक्ट्रम बिक्री के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) मिलेगा और फिर आरकॉम अपने हिस्‍से का स्‍पेक्‍ट्रम जियो इंफोकॉम को बेच सकेगी। बता दें कि अनिल अंबानी की कंपनी आरकॉम गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है।

अनिल अंबानी के लिए एनओसी लेना जरूरी

अनिल अंबानी को ये एनओसी इसलिए चाहिए क्योंकि ऑरकॉम अपना स्‍पेक्‍ट्रम रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड को बेचना चाहती है। कंपनी को इसके लिए सरकार से एनओसी लेना था, जिसके एवज में केंद्र ने आरकॉम से गारंटी देने को कहा था। लेकिन केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ कंपनी ट्रिब्‍यूनल में चली गई थी, जहां उसके हक में फैसला आया था।

कंपनी के खिलाफ केंद्र सरकार ने दायर की याचिका

कंपनी के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरकॉम या जियो से बैंक गारंटी के तौर पर तकरीबन 2,900 करोड़ रुपए की मांग की थी। केंद्र सरकार आरकॉम पर स्पेक्ट्रम फीस बकाया होने की वजह से बैंक गारंटी चाहता था। आरकॉम ने प्रस्ताव दिया था कि मुंबई की 1,400 करोड़ रुपए मूल्य वाली जमीन गारंटी के तौर पर रख ली जाए। लेकिन, केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया।

आर्थिक संकट से जूझ रही आरकॉम

गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही आरकॉम ने दिवालियापन की प्रक्रिया से बचने और बैंकों का कर्ज चुकाने की योजना के तहत दिसंबर 2017 में मुकेश अंबानी की स्‍वामित्‍व वाली रिलायंस जियो के साथ 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था।

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