scriptसूचना के अधिकार का उल्लंघन करने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी पर गिरी गाज, लगा 50 हजार का जुर्माना | BSA Rampravesh fined 50,000 rupees for violating right to information | Patrika News
ललितपुर

सूचना के अधिकार का उल्लंघन करने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी पर गिरी गाज, लगा 50 हजार का जुर्माना

बेसिक शिक्षा अधिकारी को जनसूचना की जानकारी न देना महंगा पड़ गया। राज्य सूचना आयुक्त किरण बाला चौधरी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामप्रवेश पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया और एक पत्र जारी कर उनके वेतन से इसकी वसूली करने के आदेश दिये है। ब

ललितपुरJun 22, 2022 / 05:11 pm

Karishma Lalwani

bsa__rampravesh.jpg

Basic Shiksha Adhikari Rampravesh

बेसिक शिक्षा अधिकारी को जनसूचना की जानकारी न देना महंगा पड़ गया। राज्य सूचना आयुक्त किरण बाला चौधरी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामप्रवेश पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया और एक पत्र जारी कर उनके वेतन से इसकी वसूली करने के आदेश दिये है। बता दें कि जनपद में जनसूचना की जानकारी देना एक मजाक बन के रह गया है। जिले के अधिकारी मांगे जाने पर जन सूचना उपलब्ध नहीं कराते हैं।
स्थानीय बेसिक शिक्षा अधिकारी को जनसूचना न देना महंगा पड़ गया। ग्राम बिरधा के रहने वाले गौरव पाराशर ने जनसूचना अधिनियम 2005 के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण सूचना मांगी थी जो उन्होंने समय पर उपलब्ध नहीं कराई थी। जिसके बाद उन्होंने इसकी अपील की थी।

bsa_rampravesh_suspension.jpg
सूचना मांगने पर नहीं दी जानकारी

सुनवाई के दौरान सूचना आयुक्त किरण बाला चौधरी ने यह आदेश दिया। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने यह सूचना नहीं दी तो इस कारण राज्य सूचना आयुक्त किरण बाला चौधरी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामप्रवेश पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया और उनके वेतन से इसकी वसूली करने के एक पत्र जारी कर आदेश दिए। नगर सुधार समिति के अध्यक्ष गौरव पाराशर ने बताया कि शिक्षा विभाग से जनसूचना अधिनियम 2005 के अनुसार महत्वपूर्ण सूचना मांगी थी लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग ने सूचना नहीं दी।
यह भी पढ़ें – अपने को अकेला ना समझें, मैं एक मां का दायित्व हमेशा निभाऊंगी’ – मेनका गांधी

राज्यसूचना आयोग में इस कि सुनवाई भी हुई लेकिन जनसूचना अधिकारी/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ललितपुर उपस्थित नहीं हुए और सूचना आयोग के निर्देशों के अवहेलना की। जिसके बाद उनसे लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया था और दोषी पाये जाने पर जनसूचना अधिनियम 2005 के धारा 20(1) के अंर्तगत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामप्रवेश पर अलग-अलग आवेदन पत्र पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

Hindi News / Lalitpur / सूचना के अधिकार का उल्लंघन करने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी पर गिरी गाज, लगा 50 हजार का जुर्माना

ट्रेंडिंग वीडियो