तेजगति से आए ट्रक ने बाइक को मारी थी टक्कर सुल्तानपुर निवासी भगवती शर्मा पत्नी नाथूलाल शर्मा और अमरपुरा निवासी श्यामा धाकड़ पत्नी हेमराज धाकड़ ने 10 जून 2014 को ट्रक चालक चंडीगढ़ निवासी सतपाल गौतम, ट्रक मालिक रविन्द्र सिंह व बीमा कम्पनी इफको टोक्यो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी चंडीगढ़ के खिलाफ अदालत में दावा पेश किया था। जिसमें कहा था कि नाथूलाल शर्मा सुल्तानपुर स्थित पारलिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर और हेमराज धाकड़ खंडेलवाल कृषि सेवा केन्द्र में चालक के पद पर कार्यरत थे। ये दोनों 15 फरवरी 2014 को सुबह बाइक से कोटा से बूंदी की तरफ जा रहे थे। जैसे ही ये बूंदी रोड पर रेलवे ओवरब्रिज के पास पहुंचे वैसे ही पीछे से तेजगति से आए ट्रक ने उनकी बाइक के टक्कर मार दी। जिससे दोनों गिरे और ट्रक के पहिए के नीचे कुचलने से उनकी मौत हो गई। बाइक हेमराज चला रहे थे। इस मामले में कुन्हाड़ी पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया था।
पौने चार साल चली सुनवाई एमएसीटी क्रम एक अदालत में करीब पौने चार साल चली सुनवाई के दौरान ट्रक चालक व मालिक और बीमा कम्पनी की ओर से जवाब पेश किए गए। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश राघवेन्द्र काछवाल ने ट्रक चालक, मालिक व बीमा कम्पनी को दोषी मानते हुए आदेश दिया कि वे भगवती को 60 लाख 50 हजार 414 रुपए और श्यामा को 12 लाख 33 हजार 338 रुपए क्लेम देंगे।