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पारदर्शिता बरते एजेंसीएजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि एनटीए को अपनी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बरतनी होगी। एजेंसी को परीक्षा परिणाम जारी करने से पूर्व नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की ऑफिशियल सूचना सार्वजनिक करनी चाहिए थी। अचानक से इस तरह की चीजों का सार्वजनिक होना, एजेंसी की कार्य प्रणाली पर संदेह उत्पन्न करता है।
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एनटीए ने कोर्ट के निर्णय का दिया हवालाएनटीए एजेंसी ने एक्स पर स्पष्ट किया कि 5 मई 2024 को नीट परीक्षा आयोजन के दौरान व्यवधान उत्पन्न होने से कुछ विद्यार्थियों को पूर्ण समय नहीं दिया गया था। ऐसे विद्यार्थियों ने न्यायालय की शरण ली थी। उच्चतम न्यायालय ने 13 जून 2018 को जारी किए गए निर्णय के हवाले से इन विद्यार्थियों को नॉर्मलाइज्ड मार्क्स प्रदान किए गए। मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के कारण ही इन विद्यार्थियों को 720 में से 718 व 719 अंक प्राप्त हुए हैं।