विजय ने कहा कि यह पोस्ट जानबूझ कर चुनाव में एक प्रत्याशी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से फैलाई गई। इसकी जानकारी समाज के लोगों को लगने से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है। यह एक आपराधिक कृत्य है। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस ने शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 469, 471, 500,505 120बी आईपीसी आईटीएक्ट के रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एफआईआर में मोबाइल नम्बर भी दिया गया है। आरोपी किसके इशारे पर यह भ्रामक सूचना फैला रहा था, इसकी जांच की जा रही है। पूर्व में भी विधायक संदीप शर्मा के बारे में गलत सूचना फैलाई गई थी।