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कोटा

ये नहीं किया तो हो जाएगी स्कूल की मान्यता रद्द, सरकार ने दी 5 सितम्बर तक की मौहलत

सरकार ने आदेश दिए है कि 5 सितम्बर तक निजी विद्यालयों को आरटीई पोर्टल पर अपना पंजीयन करवाना होगा अन्यथा मान्यता रद्द हो सकती है।

कोटाAug 27, 2017 / 09:37 pm

​Vineet singh

Government Order to Private School For Registration on RTE Portal

सरकार ने आदेश दिए है कि 5 सितम्बर तक निजी विद्यालयों को आरटीई पोर्टल पर अपना पंजीयन करवाना होगा अन्यथा मान्यता रद्द हो सकती है।

कोटा. सरकार की ओर से सालों से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय, लेकिन आरटीई पोर्टल पर पंजीकृत नहीं, एेसे विद्यालयों को आरटीई पोर्टल पर अपना पंजीयन करना होगा। इसके लिए सरकार ने 5 सितम्बर तक एक और मौका दिया है। यदि निर्धारित तिथि पर इन स्कूलों ने पंजीयन नहीं करवाया तो मान्यता रद्द हो सकती है।
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कोटा जिले में माध्यमिक 514 व प्राथमिक स्तर के 504 स्कूल हैं। 241 स्कूल एेसे हैं, जिन्होंने सालों पहले मान्यता ली, लेकिन आरटीई पोर्टल पर अब तक पंजीयन नहीं करवाया। इस कारण इन स्कूलों में बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश नहीं दिया जा रहा। इनमें मदरसे, मिलिट्री स्कूल, केन्द्रीय स्कूल, आरबीएससी के पंजीकृत स्कूल शामिल है। एेसे में सरकार ने इन स्कूलों को एक और मौका दिया है। इन स्कूलों का आरटीई पोर्टल पर पंजीयन होना जरूरी है।
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गाइडलाइन के मुताबिक मान्यता प्राप्त विद्यालय, जो 2013 से संचालित हैं, लेकिन आरटीई पोर्टल पर पंजीयन नहीं करवाया है। विद्यालय को निर्धारित प्रारूप को भरकर, मान्यता की कॉपी लगाकर एनआईसी को मेल करना होगा। मेल के बाद संबंधित विद्यालय संचालक के मोबाइल पर मैसेज आएगा। इसमें पीएसपी व पासवर्ड आएगा। विद्यालय उससे पोर्टल खोलकर फार्म नम्बर 1 व 3 को समस्त सूचना को अपलोड कर सकेगा, तब जाकर विद्यालय पंजीकृत होगा।
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डीईओ (प्रारंभिक) रामूमीणा का कहना है कि जिले में निर्धारित तिथि के बाद बिना पंजीकृत विद्यालय पाया जाता है तो मान्यता रद्द व बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विभागीय कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।
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