सीआई प्रवीण व्यास ने बताया कि रामपुरा निवासी जगदीश नुवाल ने न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में बताया कि वह पिछले करीब 30-35 वर्षों से लोगों को ट्रेनों व बसों से विभिन्न धार्मिक यात्राएं करवाने का व्यवसाय करता है।
इसके बाद उन्होंने होटल, खाने-पीने व टैक्सी का खर्च अलग से देने को कहा। इस बात पर उनका विवाद हो गया। आरोपियों ने टूर कैंसिल करने को कहा। उन्होंने हवाई टिकट कैंसिल करने के 5.60 लाख, होटल कैंसिलेशन के 4,37,500 व स्वयं के कार्य के लिए 1.40 लाख रुपए काटने की बात कही, जबकि आरोपियों ने हवाई यात्रा कंपनी के फर्जी कूटरचित दस्तावेज बनाकर हवाई कंपनी से पूरी राशि ले ली। उसे फर्जी दस्तावेज थमा दिए। आरोपी उसे 13.54 लाख रुपए व 4 लाख रुपए का चेक नहीं लौटा रहे। राशि व चेक मांगने पर वे झगड़ा करने पर उतारू हो गए।