प्रधान पाठक का यह कृत्य प्रथम दृष्ट्या गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है। ह्लद्मह्य
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा(आचरण) नियमए 1965 के नियम 3 व नियम 23 के सर्वथा विपरीत है। मामले में डीईओ ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमए 1966 के नियम 9 के अनुसार प्रधान पाठक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में प्रधान पाठक को कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी सोनहत अटैच किया गया है।
लापरवाह दो शिक्षकों की वेतनवृद्धि रोकी
CG Teacher Suspended: डीईओ गुप्ता ने शासकीय प्राथमिक शाला साथरपारा बैकुंठपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान आशु सिंह सहायक शिक्षक एलबी विद्यालय में टहलते पाए गए। जबकि विद्यालय में तिमाही परीक्षा चल रही थी। बावजूद ब्लैक बोर्ड पर उसका उल्लेख नहीं किया गया था। मध्याह्न भोजन का स्तर निम्न पाया गया और विद्यालय में गंदगी पसरी थी।
प्रधान पाठक ने लिखित में जानकारी दी कि सहायक शिक्षक शराब का सेवन कर विद्यालय आते हैं। वहीं प्राथमिक शाला कोट बैकुंठपुर को निरीक्षण करने पर सुखदेव प्रसाद पैकरा प्रधान पाठक विद्यालय से बिना किसी सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए थे। छात्र-छात्राओं की उपस्थिति में भी कमी पाई गई। मामले में दोनों शिक्षकों की आगामी एक-एक वेतनवृद्धि रोकी गई है।