डरा धमका कर लड़की को गांव में एक स्कूल के पास छोड़ दिया। यहां से आरोपी फरार हो गए। लड़की ने घर पहुंचकर माता पिता को जानकारी दी। पुलिस को अवगत कराया गया। पुलिस ने पसान थाना में आरोपियों पर आईपीसी की धारा 363 (अपहरण), 376 (डी) (ए) (सामूहिक दुष्कर्म) और लैंगिक अपराध से बालको का संरक्षण अधिनियम की धारा छह के तहत केस दर्ज किया। बयान में लड़की ने आरोपियों का नाम छोटू और शिवकुमार बताया। उसने पुलिस से कहा कि अगवा कर जंगल ले जाने के दौरान दोनों युवक एक दूसरे का नाम छोटू और शिवकुमार ले रहे थे। पुलिस ने इसके आधार पर जांच को आगे बढ़ा गया। छोटू उर्फ देव प्रताप और शिवकुमार को गिरफ्तार कर लिया।
मामले की सुनवाई कटघोरा के फॉस्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। न्यायाधीश स्वर्ण लता टोप्पो की अदालत ने सबूतों के आधार पर शिवकुमार और छोटू को गैंगरेप का दोषी ठहराया। दोनों दोषियों को अंतिम सांस तक जेल में कैद रखने का आदेश दिया है।