CG Coal News: पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय
CG Coal News: बताया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2000-01 से 2015-16 तक गेवरा, दीपका और कुसमुंडा एरिया में केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत क्षमता से ज्यादा कोयला खनन किया गया, जो
माइनिंग एक्शन प्लान का सीधा उल्लंघन है। कायदे-कानून का उल्लंघन करने से इस क्षेत्र की आबोहवा खराब हुई और वातावरण को नुकसान पहुंचा। इसी का हवाला देकर एक स्वयंसेवी संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले के आधार पर खनिज विभाग से कार्रवाई की मांग की थी।
विभाग कार्रवाई करे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश और वित्तीय वर्ष 2000-01 से 2015-16 तक स्थानीय प्रबंधन द्वारा किए गए कोयला खनन से संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत किया। इन दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद खनिज विभाग ने गंभीरता से लिया और गेवरा, दीपका, कुसमुंडा और
कोरबा एरिया के महाप्रबंधक को नोटिस जारी किया है। चारों एरिया के प्रबंधकों को क्षमता से अधिक खनन के मामले में नोटिस देकर जवाब तलब किया गया है। इस नोटिस के बाद चारों एरिया के महाप्रबंधक की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि खनिज विभाग उनके जवाब का इंतजार कर रहा है।
अप्रैल 2019 की नोटिस का प्रबंधन ने नहीं दिया जवाब
बताया जाता है कि इस मामले को लेकर पूर्व में अप्रैल 2019 में खनिज विभाग के तत्कालीन उपसंचालक ने गेवरा, दीपका, कुसमुंडा और कोरबा एरिया के प्रबंधन को नोटिस दिया था। जवाब में चारों एरिया के प्रबंधन ने कुछ दिन का समय मांगा था तब से लेकर पांच साल का समय गुजर गया लेकिन किसी भी एरिया की ओर से खनिज विभाग को जवाब नहीं दिया गया और न ही विभाग ने दबाव बनाया।