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कोंडागांव

CG News: शासकीय विश्राम भवनों में नहीं ठहर सकते हैं अब चुने हुए राजनेता, कलेक्टर ने दिए आदेश…

CG News: टेलीफोन के लिये पृथक रजिस्टर रख कर तथा किये गये कॉल की निर्धारित राशि तुरंत प्राप्त कर ली जाएगी। ठहरने वाले का नाम एवं पता, ठहरने का प्रयोजन इत्यादि का समस्त ब्यौरा अंकित किया जाएगा।

कोंडागांवJan 24, 2025 / 04:38 pm

Laxmi Vishwakarma

CG News: शासकीय विश्राम भवनों में नहीं ठहर सकते हैं अब चुने हुए राजनेता, कलेक्टर ने दिए आदेश...
CG News: छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही निर्वाचन समाप्ति तिथि तक कोई भी राजनैतिक दल के सदस्य, शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाऊस, गेस्ट हाऊस आदि में चुनाव प्रचार प्रसार अथवा राजनैतिक उद्देश्य से न तो ठहर सकते हैं और न ही वहां पर राजनैतिक गतिविधियों कर सकते हैं।

CG News: कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए आदेश

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुणाल दुदावत द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार पात्रतानुसार तथा उपलब्धता अनुसार उन्हें इन विश्राम भवनों सर्किट हाऊस गेस्ट हाऊस आदि में कक्ष उपलब्ध कराया जा सकता है, लेकिन भोजन इत्यादि की व्यवस्था नहीं की जाएगी।
इसके अतिरिक्त पात्रतानुसार ठहरने वाले व्यक्तियों से निर्धारित राशि जमा कराकर विधिवत रसीद दी जाएगी। टेलीफोन के लिये पृथक रजिस्टर रख कर तथा किये गये कॉल की निर्धारित राशि तुरंत प्राप्त कर ली जाएगी। ठहरने वाले का नाम एवं पता, ठहरने का प्रयोजन इत्यादि का समस्त ब्यौरा अंकित किया जाएगा।
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CG News: शासकीय, अर्द्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाऊस, गेस्ट हाऊस, ऑफिसर्स मेस इत्यादि का आरक्षण जिला मुख्यालय में जिला सत्कार अधिकारी द्वारा एवं अनुविभागीय मुख्यालय में तथा अन्य स्थानों पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा किया जाएगा। कक्षों के आरक्षण में निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर एवं उनके कार्यालय के अधिकारी तथा निर्वाचन कार्य से संबंधित अन्य अधिकारियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

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