scriptतू मेरा क्या कर लेगा… टंगिया से वार कर युवक की हत्या, तालाब से मछली पकड़ने पर हुआ था विवाद | CG Murder Case: young man was killed by attacking with tangia | Patrika News
कोंडागांव

तू मेरा क्या कर लेगा… टंगिया से वार कर युवक की हत्या, तालाब से मछली पकड़ने पर हुआ था विवाद

Murder Case: छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले से हत्या की वारदात सामने आई है। जहां तालाब में मछली पकड़ने के नाम पर हुए विवाद के बाद आरोपी ने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया।

कोंडागांवNov 14, 2024 / 02:26 pm

Khyati Parihar

CG murder news
CG Murder Case: तालाब में मछली पकड़ने के नाम पर हुए विवाद के बाद आरोपी अनिमेष कुर्रे ने आवेश में आकर की हत्या कर दी। प्रकरण के संबंध में लोक अभियोजक हेंमत गोस्वामी ने बताया कि आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302,307 के अंतर्गत यह आरोप है कि, उसने सुखनाथ मानिकपुरी को टंगिया से गले में वार कर उसकी हत्या किया। साथ ही घनश्याम के सिर में टंगिया से मारकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया हैं।
इस संबंध लोक अभियोजक ने विस्तृत तौर पर बताया कि, घटना 12 नवम्बर 2022 को प्रार्थिया अपने पति सुखनाथ मानिकपुरी के साथ खेत में काम करने के लिये गयी थी। उनके तलाब के पास आरोपी तालाब में आकर मछली पकड़ने घुसा था, जिसे सुखनाथ के द्वारा मना करने पर दोनों में विवाद हुआ।
आरोपी ने सुखनाथ को मेरा क्या कर लोगे कहकर देख लेने की धमकी दिया था। वही आरोपी ने प्रार्थी के पति को टंगिया से हत्या करने के नियत से गले में टंगिया से प्राण घातक वार कर चोंट पहुंचाकर जमीन में गिराया था, जिससे गले से अत्याधिक खून निकल रहा था।
उसी समय वहां पर गाय चराने वाला घनश्याम बीच-बचाव करने आया तो उसे भी आरोपी हत्या करने के नियत से प्राणघातक वार पत्थर एवं टंगिया से सिर में मारकर चोंट पहुंचाया तो वह जान बचाने के लिए वह घर तरफ भागने लगा। कुछ देर बाद गांव वाले आकर 108 वाहन को फोन करके वाहन से बेहोश पड़े उसके पति और घायल घनश्याम कश्यप को जिला अस्पताल कोण्डागांव लाकर लाए। इसी दौरान सुखनाथ मानिकपुरी की मौत हो गई।
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विवेचना में आया मामला सामने

प्रार्थिया की सूचना पर आरोपी के विरूद्ध धारा 302, 307 भादवि अपराध का प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिले के सत्र न्यायाधीश उत्तरा कुमार कश्यप नेे प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितयों पर विचार उपरांत आरोपी को धारा 302 भा.दं.सं. के आरोप में आजीवन सश्रम करावास एवं रूपये 100 के अर्थदण्ड एवं धारा 307 भा.दं.सं. के आरोप में 07 वर्ष सश्रम करावास एवं रूपये 100 के अर्थदण्ड से दण्डित किया है, अर्थदण्ड की राशि अदा होने के व्यतिक्रम पर क्रमश: 03-03 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगताने का निर्णय पारित किया।

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