अवैध रूप से ब्लड बैंक चलाने वाले अस्पताल संचालकों को नहीं मिली जमानत
सुरेश गुप्ता, डॉ. पंकज गुप्ता व दीपक गुप्ता के खिलाफ चल रहा है केस
कटनी. शहर के प्रतिष्ठित एमजीएम हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर पंकज गुप्ता, सुरेश गुप्ता और दीपक गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। यह मामला अवैध रूप से ब्लड बैंक संचालन से जुड़ा है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश नाथ की अदालत द्वारा 21 अक्टूबर को जमानत याचिका खारिज करने का आदेश जारी किया गया। यह मामला संज्ञान में आने के बाद से शहर में हडक़ंप मच गया है।
जिले के निजी अस्पतालों में अवैध ब्लड बैंक संचालन की चर्चाओं के बाद, 20 फरवरी 2017 को जिला खाद्य एवं औषधि प्रसाधन विभाग के निर्देश पर औषधि निरीक्षक स्वप्निल सिंह ने एमजीएम अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में अस्पताल से 350 एमएल के 9 ब्लड बैग और 8 खाली पैकेट मिले, जिनमें हर पैकेट में 10 ब्लड बैग होते हैं। इसके साथ ही ब्लड ट्रांसफ्यूसन रजिस्टर भी जप्त किया गया, जिसमें ब्लडदाता से संबंधित जानकारी थी। जांच के बाद यह साबित हुआ कि अस्पताल में बिना अनुमति के अवैध रूप से ब्लड बैंक संचालित हो रहा था।Hindi News / Katni / एमजीएम हॉस्पिटल संचालकों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, मचा हड़कंप