राज्य के मुख्य सचिव देवेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार और किसानों के बीच हुई मीटिंग के बाद हरियाणा सरकार ने 28 अगस्त को बसताड़ा में हुई घटना की न्यायिक जांच का आदेश दिया है। जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही घटना में मारे गए किसान सतीश काजल के परिवार से दो सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि 28 अगस्त को किसान हरियाणा में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बसताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों पर लाठीचार्ज किया था। इस लाठीचार्ज में करनाल के रायपुर जाटान गांव के एक किसान सुशील काजल की घायल होने के बाद मृत्यु हो गई थी। घटना के विरोध में किसानों ने 7 सितंबर को करनाल अनाज मंडी में महापंचायत की थी और सरकार से तीन मांगे रखी थी। ये मांगे निम्न प्रकार थीं-
महापंचायत के बाद हरियाणा सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा को बातचीत के लिए बुलाया इसके बाद कई दौर की बातचीत के बाद आज यह निर्णय लिया गया।