उत्तर प्रदेश के सीसामऊ में आगामी 18 नवंबर की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। यहां पर आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों को लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर कार्यालय से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार आदर्श आचार संहिता एवं जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 126 के अंतर्गत सभी राजनीतिक दलों से कहा गया है कि इन निर्दोषों का पालन करें। जिससे शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो सके।
ऐसे लोगों को छोड़ना पड़ेगा विधानसभा क्षेत्र
18 नवंबर शाम 5 बजे के बाद किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं होगा। 18 नवंबर की रात 12 बजे से पुलिस अधिकारी
सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र का सघन निरीक्षण करेंगे। ऐसे व्यक्ति जिनका विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची में नाम नहीं है अथवा वह विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले नहीं है को रहने का अधिकार नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों का प्रवेश और रहना दोनों गैर कानूनी है। वह लोग विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर चले जाएं।
बजरिया थाना क्षेत्र के क्रिटिकल पोलिंग सेंटर क्षेत्र में फ्लैग मार्च
सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए बजरिया थाना प्रभारी निरीक्षक ने क्षेत्र के सभी 6 क्रिटिकल पोलिंग सेंटर पर पैरा मिलिट्री फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया। इस दौरान लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया गया। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न करने के लिए लोगों से अपील की गई। ऐसे अराजक तत्वों के विषय में जानकारी मांगी गई जो कानून व्यवस्था के लिए खतरा है। लोगों से अपील की गई की निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें।