scriptशराब ने UP के इस शहर में लगवाई धारा 144, रामलला की प्राण प्रतिष्‍ठा से पहले हुआ बड़ा खेला | section-144 imposed in up kanpur before ramlala praan pratishtha in ayodhya | Patrika News
कानपुर

शराब ने UP के इस शहर में लगवाई धारा 144, रामलला की प्राण प्रतिष्‍ठा से पहले हुआ बड़ा खेला

UP News: उत्तर प्रदेश के किसी शहर में शराब की वजह से धारा 144 लगाई गई है। यह आदेश 28 फरवरी तक लागू रहेगा। इसके बाद पार्क, सड़क, कार और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

कानपुरJan 11, 2024 / 10:06 am

Aman Pandey

wine_shop_kanpur.jpg
कानपुर पुलिस शराब को लेकर पहली बार एक्शन में है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस-प्रशासन को जिले में धारा 144 लगानी पड़ी है। पुलिस ने यह फैसला अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले लिया है।
कानपुर में धारा 144 का 28 फरवरी तक लागू रहेगा। इस बीच कोई भी शख्स अगर पार्क, सड़क और कार जैसे सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के बाद से पुलिस एक्‍शन में है।
शहर में धारा 144 लागू होने से नहीं छलका सकेंगे जाम
बता दें कि कानपुर में शराब पीने के बाद लोगों ने नशे की हालत में कई घटनाओं को अंजाम दिया है। वहीं नशे में कई विवादों के वीडियो भी सामने आए हैं। इन सभी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने कई बार अभियान भी चलाया, लेकिन इस पर कोई लगाम नहीं लग सका। इस बार पुलिस ने शराबियों के खिलाफ सख्ती के लिए शहर में धारा 144 लागू की है। इससे अब शहर में कोई भी 4 व्यक्ति आपस में किसी सार्वजनकि स्थान पर नहीं बैठ सकेंगे और न ही शराब पी सकेंगे।
पहले भी हुई सख्ती, 2000 लोगों को शराब पीते पकड़ा
कानपुर में प्रतिदिन देर शाम लोग सड़क, कार, पार्क और दुकानों आदि स्थानों पर शराब पीने लगते हैं। उनके उत्पात मचाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं। इससे परेशान पुलिस ने पिछले 10 दिनों में देर शाम अभियान चलाकर सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वाले 2000 से भी अधिक लोगों को पकड़ा और हिदायत देकर छोड़ दिया। इसके बावजूद भी लोग नहीं माने। टीवी9 के एक रिपोर्ट के मुताबिक, इससे परेशान होकर पुलिस-प्रशासन 28 फरवरी तक शहर में धारा 144 लगा दी। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि धारा 144 लागू होने के बाद लोगों में कानून का डर बनेगा और वह सार्वजनिक जगहों पर ऐसे कृत्य करने से डरेंगे।

144 लागू क्यों किया जाता है

धारा 144 लगाने का उद्देश्य कई लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने से रोकना है। शासन की ओर से यह धारा तब लगाई जाती है, जब जब लोगों के एक जगह इकट्टा होने से कोई खतरा हो सकता है। गैरकानूनी तरीके से इकट्ठे होने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दंगे में शामिल होने के लिए मामला दर्ज किया जा सकता है। इसके लिए अधिकतम 3 साल कैद की सजा हो सकती है।

Hindi News / Kanpur / शराब ने UP के इस शहर में लगवाई धारा 144, रामलला की प्राण प्रतिष्‍ठा से पहले हुआ बड़ा खेला

ट्रेंडिंग वीडियो