कानपुर के जूही बारादेवी निवासी राजेश मिश्रा ने बताया कि उनके इकलौते डा.बेटे अपूर्व के लिये 2 दिसंबर 2020 को जरीब चौकी स्थित शोरूम से करीब 18 लाख की महिन्द्रा की स्कार्पियो खरीदी थी। कंपनी के द्वारा इसमें बेहतर सुरक्षा मानक बताए गए थे। 14 जनवरी 2022 को उनका बेटा डा.अपूर्व मिश्रा अपने दो साथियों के साथ लखनऊ से घर लौट रहा था। तभी लखनऊ में शहीदपथ के पास उसकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई थी। घटना के दौरान बेटे ने सीटबेल्ट भी लगा रखी थी फिर भी गाड़ी के एयरबैग तक नहीं खुला जिससे उनके बेटे की मौत हो गई।
बेटे की मौत के बाद थाने में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए वह चक्कर लगाते रहे लेकिन उनका मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो उन्होंने कोर्ट की शरण ली थी। कोर्ट के आदेश पर महिंद्रा समूह के प्रबन्ध निर्देशक एवं अध्यक्ष आनंद गोपाल महिंद्रा, तिरुपति आटो के मैनेजर सहित 13 के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
पूरे मामले को लेकर थानाध्यक्ष अमान सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी, षडयंत्र रचने, गैर इरादतन हत्या और धमकाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है।