जोधपुर. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में वरिष्ठ नागरिकों को भरण -पोषण को लेकर जिला व सेशन न्यायाधीश रविन्द्रकुमार जोशी, अतिरिक्त न्यायाधीश रैना शर्मा व अधिवक्ता बुद्वाराम चौधरी ने वेबेक्स के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी। वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण व कल्याण अधिनियम २००७- २०१०, भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम नियम, वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना, राजस्थान राज्य पथ परिवहन की ओर से प्रदत्त सुविधा, रेल विभाग की आरे से प्रदत्त सुविधा, आयकर विभाग, भारतीय डाक विभाग, बैंक, चिकित्सा विभाग व अन्य सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।