scriptRajasthan: शिक्षकों को छोड़ने होंगे मनपसंद विद्यालय, शिक्षा विभाग इस तारीख को जारी करेगा आदेश, जानिए क्या रहेगा मानदंड | Education Department Will Adjust Surplus Teachers From Jhunjhunu School's Check Criteria And Date | Patrika News
झुंझुनू

Rajasthan: शिक्षकों को छोड़ने होंगे मनपसंद विद्यालय, शिक्षा विभाग इस तारीख को जारी करेगा आदेश, जानिए क्या रहेगा मानदंड

Education Department Newsupdate: अधिशेष रहे शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया 25 नवंबर से शुरू होगी। 25 नवंबर तक अधिशेष शिक्षकों की पदवार सूची तैयार करनी होगी। 28 नवंबर तक संभावित पदस्थापन स्थान सहित सूची तैयार कर प्रारंभिक शिक्षा विभाग को सुपुर्द करनी होगी।

झुंझुनूNov 16, 2024 / 12:35 pm

Akshita Deora

Important News For Teachers: झुंझुनूं जिले के अनेक विद्यालयों में खाली पद नहीं होने के बावजूद जमे बैठे शिक्षकों को अब अपने मनपंसद के विद्यालय छोड़ने होंगे। शिक्षा विभाग की ओर से जिले के विद्यालयों में अधिशेष शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों और अन्य क्रमोन्नत हुए विद्यालयों में अनेक शिक्षक खाली पद नहीं होने के बावजूद भी कार्यरत हैं। जबकि कई जरूरत वाले विद्यालयों में पद खाली चल रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर की ओर से शिक्षा अधिकारियों को अधिशेष शिक्षकों के समायोजन के आदेश दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर की ओर से अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों सहित राजकीय विद्यालयों में विभिन्न कारणों से अधिशेष शिक्षकों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

तीन सौ शिक्षक होंगे इधर-उधर

जानकारों की मानें तो जिले के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय समेत अन्य क्रमोन्नत विद्यालयों में प्रारंभिक आंकलन के अनुसार तीन सौ शिक्षक एल वन और एल टू के अधिशेष हैं। ये शिक्षक जिला बदर तो नहीं होंगे। लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार मनपसंद विद्यालय में बिना वजह जमे बैठे इन शिक्षकों को इधर-उधर दूसरे विद्यालयों में भेजा जाएगा।

25 नवंबर से शुरू होगी प्रक्रिया


अधिशेष रहे शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया 25 नवंबर से शुरू होगी। 25 नवंबर तक अधिशेष शिक्षकों की पदवार सूची तैयार करनी होगी। 28 नवंबर तक संभावित पदस्थापन स्थान सहित सूची तैयार कर प्रारंभिक शिक्षा विभाग को सुपुर्द करनी होगी। दो दिसंबर तक प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग से लौटाए गए तथा प्रारंभिक शिक्षा में अधिशेष शिक्षकों की पदवार सूची तैयार करनी होगी। इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग चार दिसंबर तक संभावित पदस्थापन स्थान सहित सूची तैयार करेगा। छह दिसंबर तक प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से अधिशेष शिक्षकों के पदस्थापन आदेश जारी करने होंगे।
यह भी पढ़ें

राजस्थान के इस विभाग में नियुक्ति का बड़ा फर्जीवाड़ा ! आवेदन किसी और ने, नौकरी मिली किसी और को

teACHER NEWS

जानिए: क्या रहेंगे अधिशेष शिक्षकों के समायोजन के मानदंड

  • – अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए शिक्षकों व कार्मिकों के चयन के उपरांत, कार्यग्रहण के पशत ही उन विद्यालयो में पहले से कार्यरत समकक्ष अचयनित शिक्षकों को अधिशेष माना जाएगा।
  • – अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में मानदंड अनुसार सृजन योग्य पदों से अधिक कार्यरत होने की स्थिति में ही कार्मिकों को अधिशेष माना जाएगा।
  • – अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जिनमें पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित की जा रही है, में पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों के पदस्थापन पर कार्यग्रहण करने की स्थिति में इन विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन के लिए चयनित अध्यापक, लेवल प्रथम शिाक्षकों को अधिशेष माना जाएगा।
  • – क्रमोन्नत विद्यालयों में शासन के दिशा-निर्देश के अनुसार 30 अप्रेल 2015 में अंकित मापदंड के अनुसार पद स्वीकृत मानकर मानदंडों से अधिक कार्यरत शिक्षकों को अधिशेष माना जाएगा।
  • – जिन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक पद के लिए चयन प्रक्रिया में पूर्व से चयनित अध्यापक, लेवल प्रथम, द्वितीय का पदस्थापन किया गया है, लेकिन इन विद्यालयों में विरष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, बेसिक कंप्यूटर अनुदेश का पद स्वीकृत होकर कार्मिक पदस्थापित है, को अधिशेष मानते हुए समायोजन किया जाएगा।
  • – अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में जिस स्तर पर की अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित हो रही है, उस स्तर तक पद प्रावधान के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए जारी मानदंड लागू होंगे। हिंदी माध्यम की कक्षाओं के लिए पूर्व में मानदंडानुसार स्वीकृत पदों के अतिरिक्त अधिशेष कार्मिकों का निर्धारण किया जाएगा।
  • – प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में स्वीकृत पदों, स्वीकृतज योग्य से अधिक पद स्थापित शिक्षक अधिशेष होंगे।
  • – माध्यमिक शिक्षा विभाग विद्यालयों में पद स्थापित वरिष्ठ प्रबोधक, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, शिक्षाकर्मी, पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पैराटीचर, ट्रेनी टीचर, जिनके पद विद्यालयों में नहीं होते हैं तो भी विभाग में अधिशेष माने जाएंगे।
  • – न्यायिक प्रकरण के स्थगन प्राप्त शिक्षकों को अधिशेष नहीं माना जाएगा।

Hindi News / Jhunjhunu / Rajasthan: शिक्षकों को छोड़ने होंगे मनपसंद विद्यालय, शिक्षा विभाग इस तारीख को जारी करेगा आदेश, जानिए क्या रहेगा मानदंड

ट्रेंडिंग वीडियो