OMG! बाबा रामदेव की पतंजलि पर लगेगा लाखों का जु्र्माना
जांच में दो उत्पादों के नमूने अधोमानक पाए जाने के मामले में योगगुरु बाबा
रामदेव से जुड़ी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर लाखों रुपये जुर्माना
लगाए जाने की कार्रवाई शुरू हो गई है।
झांसी। जांच में दो उत्पादों के नमूने अधोमानक पाए जाने के मामले में योगगुरु बाबा रामदेव से जुड़ी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर लाखों रुपये जुर्माना लगाए जाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। इस मामले में अभिहित अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्याय निर्णायक अधिकारी के यहां केस चलाने की अनुमति दे दी है। अब न्याय निर्णायक अधिकारी के यहां से जुर्माना की राशि तय होगी।
ये था मामला
पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के शहद और आटा नूडल्स के मसाले (टेस्ट मेकर) के नमूने 29 दिसंबर 2015 को लिए गए थे। ये नमूने इलाहाबाद बैंक स्थित स्वदेशी ट्रेड लिंक से लिए गए थे। इन नमूनों को लखनऊ स्थित राजकीय खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया। वहां की जांच में ये नमूने अधोमानक पाए गए। इस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील सचान ने अभिहित अधिकारी आर.के. गुप्ता के पास जांच की रिपोर्ट के साथ ही सारी स्थितियां रखीं।
इसमें माना गया कि खाद्य कारोबारकर्ता रविकांत दुबे (स्वदेशी ट्रेड लिंक) और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड हरिद्वार द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन किया गया। अधिनियम के हिसाब से यह दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें राहत वाली बात सिर्फ ये है कि अधिनियम के हिसाब से यह अपराध केवल जुर्माना की श्रेणी में आता है। इसलिए यह परिवाद न्याय निर्णायक अधिकारी के यहां दाखिल किया जाएगा।
न्याय निर्णायक अधिकारी तय करेंगे जुर्माना-
खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील सचान का कहना है कि अब इस मामले में न्याय निर्णायक अधिकारी ही जुर्माना तय करेंगे। अधिनियम में तो 5 लाख रुपये तक का प्रावधान है। इसके बावजूद न्याय निर्णायक अधिकारी कंपनी के टर्न ओवर के हिसाब से अपने विवेक के अऩुसार जुर्माना ज्यादा भी लगा सकते हैं।
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