पशुओं की उम्र भी निर्धारित
बीमा के लिए गाय की उम्र 3 से 12 वर्ष व भैंस की 4 से 12 वर्ष होनी चाहिए। इसी प्रकार बकरी व भेड़ की उम्र 1 से 6 वर्ष व ऊंट की उम्र 2 से 15 वर्ष होनी चाहिए। योजना का क्रियान्वयन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग करेगा। पशुपालन विभाग नोडल विभाग होगा। पशुओं का बीमा कराने के लिए ग्राम पंचायत एवं राजस्व गांव में तिथिवार कार्यक्रम होंगे। इसकी सूचना एसएमएस या अन्य माध्यम से देंगे। पशुपालक को मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से बीमा पॉलिसी का लिंक प्राप्त होगा।
बीमा के लिए पशुओं की टैगिंग अनिवार्य है
चयनित पशुपालक के अधिकतम दो दुधारु पशु तथा 10 बकरी या 10 भेड़ या एक वंश पशु का नि:शुल्क बीमा किया जाएगा। यह बीमा उन्हीं पशुओं का होगा जो किसी अन्य योजना के तहत बीमित नहीं है। इस संबंध में संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग डॉ.टी.ए.बन्सोड़ ने बताया कि सरकार ने पशु बीमा योजना अंतर्गत पशुपालकों के पशुधन को वित्तीय सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना शुरु की है। योजना के आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 जनवरी रविवार है। योजना में पशुओं का नि:शुल्क बीमा किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक पशुपालक के पास जन आधार कार्ड होना अनिवार्य है। पशुपालकों को बीमा विभाग के ऐप पर आवेदन करना होगा या मोबाइल ऐप पर भी आवेदन किया जा सकता है। बीमा करवाने वाले पशुपालकों को पहले पशुओं की टैगिंग करवानी पड़ेगी। टेंग विभाग की ओर से दिए जाएंगे।