मामला एमपी के झाबुआ के कैलाश मार्ग का है। जहां अहमद अली की पहचान एक धागा बांधने वाली महिला से हुई फिर दोनों ने एक दूसरे का फोन नंबर लिया।दोनों के बीच रोजाना फोन पर बातें होने लगी। जब महिला के द्वारा उससे नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम दीपक चौहान बताया। इसी बीच अहमद ने शादी करने की बात सामने रखी। इसके बाद अहमद ने उससे शादी करने की बात कही और 26 फरवरी 2023 को उसे लेकर झाबुआ आ गया।
अहमद अली लोक निर्माण विभाग में हेल्पर के पद पर कार्यरत है।उसे एक सरकारी क्वार्टर भी मिला हुआ है। यहां पर उसने महिला को अपने साथ रखा और लगातार उसके साथ अवैध संबंध बनाता रहा। इसके बाद उसने महिला के साथ शादी करने की बात कही और उसका तलाक करवा दिया।लेकिन महिला के तलाक होने के बावजूद अहमद ने शादी ने की।
आरोपी अहमद अली का ढोढर की रहने वाली एक महिला के साथ भी संबंध थे। बहुल दिनों तक जब अहमद महिला से मिलने नहीं पहुंचा तो वह झाबुआ आ गई।यहां उसकी मुलाकात पीड़िता से हो गई। तब जाकर अहमद की सच्चाई से पर्दा उठा।इसके बाद उसे पता चला कि महिला से अवैध संबंध बनाने वाला दीपक चौहान नहीं अहमद अली है। जब महिला ने शादी की बात दोबारा कही तो वह बात को टालने लगा और नौकरी जाने कही बात कहकर महिला को उसके मायके भेज दिया।इसी बीच महिला ने बेटे को जन्म दिया और अहमद नहीं पहुंचा तो उसने बजरंग दल का सहारा लिया और सारी अपबीती बजरंग दल को सुनाई। जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मदद करते हुए बुधवार को पीड़िता के साथ झाबुआ कोतवाली पहुंचे और अहमद अली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने एसटी-एससी एक्ट के साथ धारा 366,376,376(2)(एन),506 में मामला दर्ज कराया है।