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जशपुर नगर

Chhattisgarh News: SDM ने महिला सरपंच को किया निलंबित, इस मामले में की गई कड़ी कार्रवाई

Jashpur News: पत्थलगांव ब्लाक के ग्राम पंचायत जामझोर में आर्थिक अनियमितता मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सरपंच जयमति पैंकरा को पंचायती राज अधिनियम की धारा 39 (1) के अंर्तगत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

जशपुर नगरSep 06, 2024 / 02:14 pm

Khyati Parihar

Chhattisgarh News
Chhattisgarh News: जशपुर जिले के पत्थलगांव विकासखंड के ग्राम पंचायत जामझोर में व्याप्त अनियमितता और शासकीय राशि के भ्रष्टाचार का आरोप ग्राम के ही महिला उपसरपंच नेमहंती मिंज सहित अन्य 6 निर्वाचित पंचों ने जिला कलेक्टर को वर्ष 2021 में की थी, जिसके आदेश पर पत्थलगांव अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा, मामले की जांच की जा रही थी।
इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार, उपसरपंच नेमहंती मिंज सहित अन्य 6 पंचों ने विभिन्न निर्माण कार्य में अनियमितता और कार्य को पूरा किए बिना ही सपूर्ण शासकीय राशि के आहरण सहित कोविड 19 के दौरान 14 वें वित्त की राशि का बंदरबाट करने सहित कई गंभीर आरोप लगाते हुए 32 लाख से अधिक शासकीय राशि को गमन करने वाले महिला सरपंच जयमती पैंकरा, सचिव घासी पैंकरा, रोजगार सहायक सचिव प्रियंका पैंकरा के खिलाफ़ आरोप लगाए गए थे।
आखिरकर तीन वर्षों तक चले जांच में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की टीम गठित कर इसकी जांच कराई गई थी। जिनमें सभी आरोप सही पाए गए, इसीलिए पत्थलगांव (Chhattisgarh News) एसडीएम आकांशा त्रिपाठी ने इसे गंभीरता से लेते हुए दोषी सरपंच, जयमती पैंकरा को छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 39-1 के तहत निलंबन किया गया है।
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वसूली के दिए निर्देश

पत्थलगांव एसडीएम ने अपने आदेश में जनपद सीईओ को कहा है कि ग्राम पंचायत जामझोर के सरपंच पद पर किसी कार्यवाहक की नियुक्ति कर कार्य सुचारू रूप से संचालित करें, साथ ही 7 दिवस के भीतर समस्त कार्यों का मूल्यांकन कराकर गबन पश्चात वसूली राशि का गणना कर सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। सचिव घासीराम पैंकरा के विरुद्ध पंचायत कर्मी मार्गदर्शिका अध्याय 9 के पैरा 7 एवं 7 क के तहत उचित कार्यवाही करते हुए निलंबन की पुष्टि के लिए आदेश जारी किया है।

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