इसके बाद गांव पैदल ही जा रही थी। इसी दौरान आरोपी श्यामलाल धुर्वे उर्फ छोटू द्वारा नाबालिग पीड़िता को अकेला देखकर रास्ता रोका, पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ जंगल में ही कई बार बलात्कार किया। इसके बाद उसे अपने घर ले गया वहां पर बंधक बना कर बलात्कार किया और मौके से फरार हो गया।
CG Minor Rape Case: बलात्कार के बाद गुजरात भागा आरोपी
आरोपी के पता तलाश के लिए बोड़ला पुलिस टीम गठित कर तलाश शुरु किया गया। थाना बोड़ला ने आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार कर लाया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जुडिशल डिमांड पर भेजा गया। मामले पर सुनवाई प्रक्रिया चलती रही। वहीं जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश उदयलक्ष्मी सिंह परमार ने आरोपी को दोषी करार दिया।
धारा 376(2)(ढ) के दोषी युवक श्यामलाल को 10 वर्ष का सश्रम कारवास की सजा सुनाई। वहीं 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना भुगतान नहीं (CG Minor Rape Case) करने पर उसे 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं धारा 342 के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास और 506 भाग दो के तहत दो वर्ष का सश्रम कारावास व 100-100 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर एक-एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।