अभियोजन के अनुसार मृतिका मधु बंसोड़ अपने पति आरोपी रोशन बंसोड तथा बच्चों के साथ संजय नगर गौशाला पारा अकलतरा में किराए के मकान में रहती थी। 1 फरवरी 2022 को शाम 5 बजे आरोपी रोशन बंसोड शराब पीकर घरेलू बात को लेकर मृतका के साथ गाली-गलौच व मारपीट किया। जान से मारने की नीयत से मृतका के ऊपर मिट्टी तेल डालकर आग लगा दी। जिससे मृतिका के पहने हुए साड़ी व पैर, जांघ, कमर पेट जल गया। जो बचाव-बचाव कहकर आंगन में निकली।
आंगन में मृतिका की मां कुमारी बाई, बाल्टी का पानी डालकर आग बुझाई। आरोपी रोशन घर छोड़कर चला गया। इसके बाद इलाज के लिए सक्ती अस्पताल ले जाया गया। जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इसके बाद यहां से भी सिम्स बिलासपुर रेफर कर दिया गया। जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतिका का परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की गई। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। थाना अकलतरा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर 6 माह के सश्रम कारावास अलग से भुगतने का आदेश दिया गया। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक चंद्रप्रताप सिंह ने पैरवी की।