पुलिस के अनुसार प्रार्थी 28 मई को थाना बहनीडीह में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि
नाबालिक बालिका 27 मई के लगभग 11.30 बजे आरोपी मो. असफाक अंसारी के द्वारा बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया। रिपोर्ट पर धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी की पतासाजी के लिए तत्काल थाना स्तर से टीम गठित की गई। आरोपी को गठित टीम द्वारा पकड़ा गया।
CG Rape Case: विवेचना के दौरान आरोपी के द्वारा उपयोग किया जा रहा मोबाईल नबर के लोकेशन के आधार पर पता तलाश किया, जो हैदराबाद में होना एवं 29 मई को
हैदराबाद से रायपुर की ओर आना पाए जाने से टीम रायपुर रेलवे स्टेशन में जाकर घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा। इसके कब्जे से अपह़ृता को बरामद कर थाना लेकर पहुंचे। परिजन को तलब कर नाबालिग का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया। जिसमें आरोपी द्वारा अपहृता को शादी करूंगा बोलकर उसे घर से हैदराबाद ले गया। विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 366, 376, व 4, 6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई है। आरोपी मो. असफाक अंसारी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।