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जालोर

Rajasthan News : बदल वालो वाहन की नंबर प्लेट – नहीं तो भरना पड़ेगा 5 हजार तक जुर्माना, पढ़ें आपके काम की खबर 

परिवहन विभाग की ओर से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के लिए दुपहिया, चार पहिया, भरी वाहन व ट्रैक्टर के लिए अलग-अलग राशि तय की गई है।

जालोरMay 11, 2024 / 03:10 pm

Nakul Devarshi

high security number plate
भीनमाल. पांच साल से पुराने रजिस्ट्रड वाहनों पर फैंसी नंबर प्लेट लगाने वाले वाहन मालिकों को अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगानी होगी। पुराने वाहन पर 30 जून 2024 तक यह प्लेट नहीं लगाने पर परिवहन विभाग वाहन मालिक से भारी भरकम जुर्माना वसूलेगा।
पुराने वाहनों के मालिक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के अधिकृत डिलरों से यह नंबर प्लेट किसी भी शहर में लगवा सकेगें। इसके लिए वाहन मालिका को ऑनलाइन आवेदन करना पडेगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद सूचीबद्व नजदीकी डिलर से यह प्लेट लगवा सकेगें।

30 जून बाद परिवहन विभाग करेगा कार्रवाई

परिवहन विभाग ने पुराने वाहन की नंबर प्लेट को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट में बदलने के लिए 30 जून तक का समय रखा है। इस तारिख तक 5 साल से पुराने रजिस्ट्रेड वाहनों पर यह प्लेट लगवानी अनिवार्य होगी। 30 जून के बाद परिवहन विभाग बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट वाले वाहनों पर कार्रवाई करेगा। परिवहन विभाग इसके लिए 5 हजार तक जुर्माना वसूलेगा। 2019 में विभाग ने नए रजिस्ट्रेड वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगानी शुरू की थी।

ऑनलाइन करना होगा रजिस्ट्रेशन

पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाने के लिए वाहन मालिकों को सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद नजदीकी डिलर के पास पहुंचकर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवा सकेगें।

यह देनी होगी राशि

परिवहन विभाग की ओर से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के लिए दुपहिया, चार पहिया, भरी वाहन व ट्रैक्टर के लिए अलग-अलग राशि तय की गई है। इसके तहत दुपहिया वाहन के लिए 425 रुपए, तीन पहिया वाहन के लिए 470, चार पहिया वाहन के लिए 695, मध्यम व भारी वाहन के लिए 730 व ट्रैक्टर एवं हार्वेस्टर के लिए 495 रुपए की राशि चुकानी होगी।

30 जून के बाद कार्रवाई

पांच साल से पुराने वाहनों पर अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगानी होगी। 30 जून तक पुराने वाहनों की नंबर प्लेट को बदलना होगा। इसके बाद परिवहन विभाग बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों पर कार्रवाई कर जुर्माना वसूलेंगे।
-सुजानाराम चौधरी—डीटीओ, भीनमाल।

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