करंट से झुलसे किशोर का कटा था हाथ, न्यायालय के आदेश पर डिस्कॉम का सामान कुर्क
जोधपुर विद्युत वितरण निगम के सहायक अभियंता कार्यालय में न्यायालय के आदेश पर सामान को कुर्क किया गया है व कक्ष को सीज किया गया।
जोधपुर विद्युत वितरण निगम के सहायक अभियंता कार्यालय में न्यायालय के आदेश पर सामान को कुर्क किया गया है व कक्ष को सीज किया गया। जानकारी के अनुसार फलसूंड क्षेत्र के मानासर निवासी जसवंतसिंह (14) पुत्र मगसिंह गत 12 अक्टूबर 2016 को घर से बकरियां चराने के लिए गया था। इस दौरान बिजली के तार नीचे व ढीले होने के कारण अचानक चली तेज हवा से बिजली का अर्थिंग तार जसवंतसिंह के दाहिने हाथ में छू गया, जिसमें करंट लगने से वह झुलस गया। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया। यहां उपचार के दौरान उसका हाथ काटा गया। जिसका दावा क्षतिपूर्ति के लिए विद्युत निगम के विरुद्ध वर्ष 2018 में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर न्यायालय ने 21 मार्च 2024 को विद्युत निगम को 7 लाख रुपए मय 6 प्रतिशत ब्याज दावा प्रस्तुत करने की दिनांक से जसवंतसिंह को देने के आदेश दिए। विद्युत निगम की ओर से राशि जमा नहीं करवाने पर न्यायालय में वादी जसवंतसिंह की ओर से इजराय पेश की गई। जिस पर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नरेन्द्रकुमार खत्री ने डिस्कॉम पोकरण के सहायक अभियंता कार्यालय के कम्प्यूटर, फर्नीचर व अन्य सामान कुर्क करने के आदेश दिए। न्यायालय के कर्मचारियों व प्रार्थी जसवंतसिंह के अधिवक्ता कूंपसिंह राठौड़ सांकड़ा की उपस्थिति में सोमवार को कुर्की की कार्रवाई की गई। इस दौरान सामान कुर्क कर एक कमरे में रखवाया गया और उस पर सील चस्पा की गई।
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