शादीशुदा महिला को ले जाने के आरोपियों को 7 वर्ष की सजा
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की ओर से 12 वर्ष पुराने शादीशुदा महिला को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में आरोपियों को 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की ओर से 12 वर्ष पुराने शादीशुदा महिला को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में आरोपियों को 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। गत 5 मई 2012 को एक पीडि़ता ने फलसूंड थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसकी शादी एक वर्ष पूर्व हो गई थी। 1 मई की रात 11 बजे उसके भाई के घर पर शादी होने पर वह अपने पिता के घर जा रही थी। इस दौरान रास्ते में एक गाड़ी से जालोर जिलांतर्गत सायला के तेजे की बेरी निवासी शकूर खां पुत्र वली खां ने उसकेे जबरदस्ती शादी की नियत से उठा लिया और गुजरात ले गए। उसके साथ सहयोगी जालोर के राह बागोड़ा निवासी निजामखां पुत्र हसणखां था। फलसूंड पुलिस ने शकूरखां व निजामखां को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से 18 साक्षीगणों के बयान एवं 22 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेन्द्रकुमार खत्री ने दोनों आरोपियों को 7-7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाकर अर्थदंड से दंडित किया। राज्य पक्ष की ओर से समंदरसिंह नरावत ने पैरवी की।
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