परिवहन व सड़क सुरक्षा आयुक्त मनीषा अरोड़ा ने बताया कि बजट घोषणा के अनुसार अब वाहन मालिक अपने पूर्व के पंजीकृत वाहन पंजीयन क्रमांक को नए खरीदे वाहन पर रिटेन कर सकते हैं। इस संबंध में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि कोई भी आवेदक वी स्क्रैप पोर्टल पर आवेदन कर सकता है। वाहन को अधिकृत स्क्रैप सेंटर को देकर पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में सर्टिफिकेट ऑफ डिपाजिट दिया जाएगा। स्क्रैप करने के बाद सर्टिफिकेट आफ व्हीकल स्क्रेपिंग जारी किया जाएगा।
इसके बाद वाहन मालिक संबंधित पंजीयन अधिकारी को पंजीयन क्रमांक रिटेंशन की निर्धारित फीस के साथ आवेदन कर सकते हैं। स्क्रैप हुए वाहन के पंजीयन क्रमांक को नए क्रय किए जाने वाले वाहन पर लेने के लिए पोर्टल पर अनुमत किए जाने की सूचना वाहन मालिक को एसएमएस या सिटिजन पोर्टल के माध्यम से मिलेगी।