केवल शहरी क्षेत्रों में लागू वीकेंड कर्फ्यू
कोरोना की तीसरी लहर का पहला वीकेंड कर्फ्यू जहां प्रदेश के सभी जिलों में में लागू किया गया तो गया था तो वहीं अब दूसरा वीकेंड कर्फ्यू केवल शहरी क्षेत्रों में लागू लागू किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को इससे बाहर रखा गया है।
वीकेंड कर्फ्यू में ये बंद
वीकेंड कर्फ्यू के दौरान आज सभी बाजार, शॉपिंग मॉल, जिम क्लब और अन्य दुकानें बंद रहेंगी। साथ ही स्ट्रीट वेंडर्स, थड़ी-ठेले वालों को को भी वीकेंड कर्फ्यू में छूट नहीं दी गई है।
इन सेवाओं को मिली वीकेंड कर्फ्यू से छूट
वीकेंड कर्फ्यू में आज दूध-डेयरी बूथ, फल-सब्जी मंडी की दुकानें, किराना दुकानें, आईटी, टेलीकॉम सेवाएं, मेडिकल स्टोर, प्रॉडक्शन वाली फैक्ट्रियां, नाइट शिफ्ट वाली फैक्ट्रियां खुले रहेंगे। इसके अलावा आपातकालीन सेवाओं वाले ऑफिस, माल लाने-ले जाने वाले सभी वाहनों के साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्रियों को छूट रहेगी।
पुलिस ने संभाला मोर्चा
प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू के चलते पुलिस ने आज सुबह से ही मोर्चा संभाला हुआ है। प्रमुख चौराहों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। गली-मौहल्लों में भी पुलिस तैनात है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान लोगों को बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी जा रही है। बेवजह सड़कों पर घूमते हुए नजर आने पर लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी पुलिस की ओर से दी जा रही है।
22 दिन में 6 बार जारी हुई गाइडलाइन
कोरोना को लेकर गहलोत सरकार पिछले 24 दिन में छह बार गाइडलाइन जारी कर चुकी है । सबसे पहले 29 दिसंबर को गाइडलाइन जारी की गई थी। इसके बाद 2 जनवरी और 5 जनवरी को गाइड लाइन जारी की गई थी। उसके बाद 9 जनवरी को गाइडलाइन जारी करके वीकेंड कर्फ्यू और12 वीं तक के स्कूलों के बंद करने की पाबंदी लगाई गई थी । उसके बाद 13 जनवरी को संशोधित गाइडलाइन जारी करके वीकेंड कर्फ्यू में कुछ चीजों को छूट दी गई थी और अब 20 जनवरी को भी संशोधित गाइड लाइन जारी करके शादी समारोह में 100 लोगों की छूट दी गई थी।