हालांकि, निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीना समेत शेष अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर अब भी सुनवाई बाकी है। उनके जल्द जमानत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। समरावता गांव में हुए हिंसा और आगजनी के मामले में अब तक कुल 61 लोगों को जमानत मिल चुकी है।
जेल में ही रहेंगे नरेश मीणा
कोर्ट के इस फैसले के बाद नरेश मीणा को अभी टोंक जेल में ही रहना होगा। जिला सेशन कोर्ट में नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज हुई है। सोमवार को कोर्ट में 3 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस मामले में तीन दिन पहले 39 लोगों की हाईकोर्ट से जमानत हुई थी। वहीं, चार नाबालिग की दिसंबर में डीजे कोर्ट से जमानत हो चुकी है।
क्या है समरावता कांड?
यह मामला 13 नवंबर 2024 का है, जब टोंक जिले के समरावता गांव में विधानसभा उपचुनाव के दौरान एक विवाद हुआ था। उस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा ने जबरन वोट दिलाने का आरोप लगाते हुए मालपुरा SDM अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था। दूसरे दिन पुलिस ने नरेश मीणा को धरना स्थल से गिरफ्तार कर लिया था। फिर कोर्ट ने 15 नवंबर को जेल भेज दिया था। इस घटना के बाद पुलिस ने 81 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें 18 आरोपी अब जमानत पर रिहा हो रहे हैं।