आयोग ने केंद्र सरकार को लिखा था अनुरोध पत्र
आयोग सचिव ने बताया कि
राजस्थान लोक सेवा आयोग के आग्रह पर राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा 8 मई 2024 को इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार को इस संबंध में लिखा गया था। इस पर भारत सरकार ने आधार एक्ट- 2016 की धारा 4 एवं आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस नियम- 2020 के अंतर्गत अभ्यर्थियों की पहचान सत्यापित करने के उद्देश्य से आधार से सत्यापन की अनुमति प्रदान की गई है।
आयोग के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके लिए गत 6 माह से आयोग के अधिकारियों द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे थे एवं आयोग के अधिकारियों द्वारा संबंधित मंत्रालय एवं आधार मुख्यालय की बैठकों में उपस्थित होकर आयोग की प्रक्रियाओं हेतु बायोमेट्रिक सत्यापन के महत्व को दर्शाया गया था।
इन बदलावों को पहले ही लागू कर चुकी है RPSC
उल्लेखनीय है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षाओं की शुचिता भंग करने तथा जालसाजी करने वाले व्यक्तियों व नकल गिरोहों पर लगाम के लिए आवेदन से लेकर परीक्षा प्रक्रियाओं तक में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।
इसके साथ ही ओएमआर शीट में पांचवा विकल्प एवं इंटरव्यू में टोकन के माध्यम से बोर्ड आवंटन जैसी विशेष प्रक्रियाएं सम्मिलित है। आधार बायोमेट्रिक सत्यापन सुविधा प्राप्त होने से आयोग अब और अधिक सशक्त हो सकेगा तथा जालसाजी कर परीक्षाओं में सम्मिलित होने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों की रोकथाम प्रारंभिक स्तर पर ही संभव हो सकेगी।