इस तरह के मामलों में प्रमोटर्स के खिलाफ जुर्माना लगाने, रजिस्ट्रेशन निलंबित करने और रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की कार्रवाई का प्रावधान है। सभी प्रकरणों पर ऑथोरिटी अध्यक्ष एनसी गोयल की अध्यक्षता में ऑथोरिटी की फुल बैंच शुक्रवार को विचार करेगी। इसी दौरान प्रमोटर्स के खिलाफ कार्रवाई को लेकर फैसला किया जाएगा। इस दौरान प्रमोटर्स को बैंच के सामने अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। आपको बता दें कि प्रमोटर्स के लिए प्रोजेक्ट की प्रगति रिपोर्ट हर तीन महीने में ऑथोरिटी को पेश करना अनिवार्य है। इन प्रमोटर्स को 31 अक्टूबर तक रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन निश्चित समयावधि में किसी ने भी रिपोर्ट पेश नहीं की।
अलाभकारी संस्थाओं को भी होगा निशुल्क जमीन आवंटन भूमि आवंटन नीति में संशोधन कर नया प्रावधान जाड़ते हुए सरकार ने अब अलाभकारी संस्थाओं काे भी जमीन के निशुल्क आवंटन करने का निर्णय किया है। यूडीएच ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसी संस्थाओं को नगरपालिका क्षेत्र में 2000 वर्गमीटर, नगर परिषद क्षेत्र में 1500 वर्गमीटर भूमि और नगर निगम क्षेत्र में 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटित की जा सकेगी।
आवासन मण्डल में भी मिलेगी नाम हस्तांतरण शुल्क में छूट सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत निकायों में लागू ज्यादातर छूट आवासन मण्डल में भी लागू होगी। यूडीएच ने इसके आदेश जारी किए। इसमें नाम हस्तांतरण शुल्क में दी जा रही छूट आवासन मण्डल में भी लागू होगी। 300 वर्गमीटर तक के प्रकरणों में एकमुश्त 1 हजार रुपए और 300 वर्गमीटर से बड़े मामलों में एकमुश्त 4 हजार रुपए ही लगेंगे।