प्रस्ताव के अनुसार इस कोष के माध्यम से राज्य में सेवारत तथा सेवानिवृत कर्मियों के कल्याण के लिए जिन नई योजनाओं को लागू किया जाएगा, इनमें राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) में अंशदान, आवास ऋण, उच्च अध्ययन के लिए ऋण, व्यक्तिगत ऋण, वाहन ऋण, कामकाजी महिलाओं के लिए कार्यालयों में
क्रेच तथा अल्प वेतन भोगी कार्मिकों के बच्चों के लिए प्रतिभावान छात्रवृति योजना शामिल हैं। राज्य सरकार इस कोष के माध्यम से कर्मचारी कल्याण के लिए भविष्य में जरूरत के अनुसार अन्य अतिरिक्त सेवाएं भी सशुल्क या निःशुल्क उपलब्ध करवा सकती है।
– 15 लाख रुपए की अधिकतम सीमा तक 10 वर्ष तक की अवधि के लिए आवास ऋण
– पुत्र-पुत्री या आश्रित के लिए देश-विदेश में उच्च अध्ययन के लिए 5 लाख रुपए की अधिकतम सीमा तक 5 वर्ष तक की अवधि के लिए उच्च अध्ययन ऋण
– आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 3 लाख रुपए की अधिकतम सीमा तक 5 वर्ष तक की अवधि के लिए व्यक्तिगत ऋण
– 5 लाख रुपए की अधिकतम सीमा तक 5 वर्ष तक की अवधि के लिए वाहन ऋण