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जयपुर

पंचायत चुनाव 2020: मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित, ‘कामगारों को मिलेगा छुट्टी का भी पैसा’

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर डॉ.जोगाराम ( JAIPUR COLLECTOR ) ने पंचायत आम चुनाव 2020 ( Panchayat Election 2020 ) के लिए सरपंच एवं पंच के मतदान दिवसों पर सम्बन्धित समिति क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में पराक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश ( public holiday ) घोषित कर दिया है।

जयपुरJan 11, 2020 / 08:25 pm

abdul bari

जयपुर

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर डॉ.जोगाराम ( JAIPUR COLLECTOR ) ने पंचायत आम चुनाव 2020 ( Panchayat Election 2020 ) के लिए सरपंच एवं पंच के मतदान दिवसों पर सम्बन्धित समिति क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में पराक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश ( public holiday ) घोषित कर दिया है।
आदेशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी ने पंचायत आम चुनाव 2020 ( PANCHAYAT ELECTION 2020 IN RAJASTHAN ) के प्रथम चरण में आमेर, जालसू एवं मौजमाबाद पंचायत समिति में मतदान दिवस 17 जनवरी शुक्रवार को, द्वितीय चरण में सांगानेर एवं गोविन्दगढ़ में 22 जनवरी 2020 को एवं तृतीय चरण में विराटनगर, झोटवाड़ा एवं पावटा पंचायत समिति में 29 जनवरी 2020 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।
सवैतनिक अवकाश देय होगा

श्रम विभाग राजस्थान जयपुर के 9 जनवरी 2020 के आदेश के तहत सम्बन्धित पंचायत समिति क्षेत्र में स्थित औद्योगिक, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कामगारों (आकस्मिक कामगारों सहित) को मतदान दिवस का सवैतनिक अवकाश देय होगा ताकि उन क्षेत्रों के मतदाता मतदान कर सकें।
चुनाव कार्य में लगेे वाहनों को टोल टेक्स से मुक्त करने का अनुरोध

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर डॉ.जोगाराम ने जयपुर जिले में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव से सम्बन्धित क्षेत्र में रिटर्निंग अधिकारी, जोनल मजिस्टे्रट अन्य नियुक्त चुनाव अधिकारियों एवं पोलिंग पार्टियों के साथ ही चुनाव कार्य के लिए उपयोग में लिए जाने वाले अधिग्रहित वाहनों को टोल-टैक्स मुक्त रखने के लिए एनएचएआई से अनुरोध किया है। उन्होंने इस सम्बन्ध में एनएचएआई की जयपुर इकाई के परियोजना निदेशक को पत्र लिखकर सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने चुनाव कार्य में लगे वाहनों को फास्ट टैग से पृथक लेन में भेजने के लिए कहा है ताकि उनका स्वतः ही टैक्स न कटे।

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